सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-23/2002/1/6(7). - छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्र. 30 सन् 2002) की धारा 17 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 4 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ प्रमुख लोकायुक्त एवं लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 11 के प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''देय पेंशन :- प्रमुख लोकायुक्त को, प्रमुख लोकायुक्त के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, उस दर पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृा न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृा मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृा न्यायाधीश के लिए प्रासंगिक विधि द्वारा विहित हो एवं उस पद के लिए स्वीकार्य हो, जिसका वेतन प्रमुख लोकायुक्त को अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अंतिम बार प्रदाय किया गया है।''
2. नियम 11 के प्रथम पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''जहाँ प्रमुख लोकायुक्त की सेवानिवृाि के पूर्व या पश्चात् मृत्यु हो जाती है, वहाँ उनके पात्र परिवार पेंशनर भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृा न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृा मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृा न्यायाधीश के लिये प्रासंगिक विधि द्वारा विहित उस दर पर संगणित कुटुंब पेंशन प्रदाय किया जायेगा, जो उस पद के लिए स्वीकार्य हो, जिस पद का वेतन प्रमुख लोकायुक्त को अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अंतिम बार प्रदाय किया गया हो :
अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2024क्रमांक एफ 1-23/2002/1/6(7). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.एफ 1-23/2002/1/6(7) दिनांक 04-10-2024 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव
Atal Nagar, the 4th October 2024
NOTIFICATION
No. F 1-23/2002/1-6(7). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 read with sub-section (6) of Section 4 of the Chhattisgarh Lok Ayog Adhiniyam, 2002 (No.30 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Pramukh Lokayukta and Lokayukta (Conditions of Service) Rules, 2008, namely :-
AMENDMENT
In the said rules, -
1. For first para of rule 11, the following para shall be substituted, namely:-
"Pension Payable.- The Pramukh Lokayukt shall be paid pension at the rates prescribed by the relevant law for a retired Judge of the Supreme Court of India or a retired Chief Justice or a retired Judge of a High Court and as would be admissible for such post salary of which was last paid to the Pramukh Lokayukta as per Section 4 of the Act, for each completed year of rendering services as Pramukh Lokayukta."
2. After first Para of rule 11, the following Para shall be inserted, namely:-