सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 8 अक्टूबर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-2/2024/एक (1). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
शीर्षक '' अठ्ठावन-सुशासन एवं अभिसरण विभाग'' के अंतर्गत, भाग (अ) के सरल क्रमांक 15 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
''16. ई-समीक्षा, ई-लोक सेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटेरियट.''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.