नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 8 अक्टूबर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-32/2024/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को नगर पालिका बोदरी, जिला-बिलासपुर गठित करता हैः-
अनुसूची -1
नगर पालिका बोदरी की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः-
| स. क्र. | नगर पालिका बोदरी में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण | जनसंख्या (वर्ष 2011) |
| 1 | नगर पंचायत बोदरी | 17481 |
अनुसूची -2
बोदरी नगर पालिका की सीमाएं निम्नानुसार होंगीः-
नगर पंचायत बोदरी की सीमाएं ही नगर पालिका बोदरी की सीमा होंगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 8 अक्टूबर 2024
क्रमांक एफ 1-32/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-32/2024/18 दिनांक 08-10-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 8th October 2024
NOTIFICATION
No. F 1-32/2024/18.— In exercise of the powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government constitute Municipal Council Bodri, Dist-Bilaspur as per schedule given below :-
SCHEDULE-1
The particulars of areas of Municipal Council Bodri is as under:-
| S.No. | areas to be included in Municipal Council Bodri | population (Year 2011) |
| 1 | Nagar Panchayat Bodri | 17481 |
SCHEDULE-2
The Revised boundary of Municipal Council Bodri is as under:-
The boundaries of Nagar Panchayat Bodri shall be boundaries of Municipal Council Bodri.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.