संसदीय कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2024
अधिसूचना क्रमांक/503/एफ 3(2)/48/सं.का./2020 - छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम, 1957 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियम में, -
नियम 3 के उप-नियम (1-क) में, अंक तथा शब्द ''10 रुपये'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''20 रुपये'' प्रतिस्थापित किया जाये। अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2024 क्रमांक/503/एफ 3(2)/48/सं.का./2020 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम, 1957 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलम टोप्पो, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 1st October 2024
NOTIFICATION
No. /503/F-3(2)/48/P.A./2020. - In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam,1972 (No.7 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Vidhan Mandal Yatra Bhatta Rules, 1957, namely:-
AMENDMENT
In the said rules,-