पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 19-02/2022/54.⸺ विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-04-2022 द्वारा श्री गुलाम मिन्हाजुद्दीन, (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर) को बोर्ड का सभापति निर्वाचित किया गया है। 2. वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 20(क) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यगण श्री इमरान मेमन, श्री फैसल रिजवी, श्री मोहम्मद फिरोज खान एवं डॉ. सलीम राज के द्वारा राज्य शासन के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 15-07-2024 को प्रेषित प्रस्ताव पर संकल्प पारित करने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 14-10-2024 को संपन्न बैठक में बोर्ड के माननीय सदस्यगणों द्वारा बहुमत के आधार पर श्री गुलाम मिन्हाजुद्दीन, को छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटाये जाने का संकल्प वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 20 (क) के अंतर्गत पारित किया गया है जिसे राज्य शासन स्वीकृत करता है।
3. पीठासीन अधिकारी द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 20 (क) की उपधारा () के अंतर्गत डॉ. सलीम राज, सदस्य, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है।
4. डॉ. सलीम राज, सदस्य, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड, पता- ई 485, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) को वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 21 के प्रावधानानुसार शेष कार्यावधि हेतु छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष/सभापति निर्वाचित किया गया है, जिसकी राज्य शासन एतद्द्वारा घोषणा की जाती है।
5. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरोज उईके, उप-सचिव.