कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
निदेश
क्रमांक-08/चार/उपनि.-51-रा.न.द./2024/8002.— विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-51-रायपुर नगर दक्षिण के लिये विधानसभा उप निर्वाचन-2024 हेतु इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट मशीनों के प्रयोग के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी निदेश संख्या-576/3/EVM/2024/SDR/Vol.I, दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।
हस्ता./-
(रीना बाबासाहेब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
सं. 576/3/ईवीएम/2024/एसडीआर/खण्ड-I.— यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान करने और मतों के अभिलेखन का यथाविहित ऐसा तरीका अपनाया जाए, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट किया जाए;
आदेश से,
हस्ता./- प्रधान सचिव.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001
New Delhi, Dated 17th October, 2024
DIRECTION
No.576/3/EVM/2024/SDR/Vol.I.— Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, Specify; and
By Order,
Sd/-
(S. B. Joshi) Principal Secretary.