कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
आदेश
क्रं.-08/चार/उपनि.-51-रा.न.द./2024/8004. ― विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-51-रायपुर नगर दक्षिण के लिये विधानसभा उप निर्वाचन-2024 हेतु वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश संख्या-3/4/ID/2024/SDR/VOL.I, दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।
हस्ता./-
(रीना बाबासाहेब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर, 2024
आदेश
सं. 3/4/आईडी/2024/एसडीआर/खण्ड-I. - यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते है; तथा
आदेश से,
हस्ता./-
(एस.बी. जोशी) प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग.
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
New Delhi, Dated 17th October, 2024
ORDER
No. 3/4/ID/2024/SDR/VOL.I.- Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing personation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and
By order,
Sd/-
(S.B. Joshi) Principal Secretary Election Commission of India.