Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री पुष्पदेव साहू को विशेष लोक अभियोजक (Atrocity) नियुक्ति संबंधी

Published 18 October 2024

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
633
Notification no.
क्र. 3757/2544/21-ब/छ.ग./2024
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-10-18.633
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 अक्टूबर 2024

आदेश

क्र. 3757/2544/21-ब/छ.ग./2024.— राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, श्री भगवती प्रसाद साहू, विशेष लोक अभियोजक (Atrocity), बालोद की सेवाएॅ उनके उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, समाप्त करते हुये उनके स्थान पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, बालोद (छ.ग.) में राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए श्री पुष्पदेव साहू को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (Atrocity) नियुक्त करता है।

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय - समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 18 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-10-18.633/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-10-18.633.