राजभवन रायपुर
रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2024
आदेश
क्रमांक 181/9119/2024/रास/यू.-9.— संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा- अम्बिकापुर के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) की धारा-52(1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 16-14/2022/38-2 दिनांक 26 सितम्बर, 2024 का प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 को जारी की गई है और जो दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 से प्रभावशील है। अतः मैं, रमेन डेका, कुलाधिपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा- अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा-52(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं राज्य शासन के परामर्श से प्रोफेसर अशोक सिंह को संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा- अम्बिकापुर के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश देता हॅू।
हस्ता./-
(रमेन डेका) कुलाधिपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर