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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

प्रोफेसर अशोक सिंह को संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा- अम्बिकापुर के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश संबंधी

Published 20 October 2024

Department
राज भवन
Type
Extraordinary
Gazette no.
637
Notification no.
क्रमांक 181/9119/2024/रास/यू.-9
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-10-20.637
Languages
English, Hindi

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 राजभवन रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2024

आदेश

क्रमांक 181/9119/2024/रास/यू.-9.— संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा- अम्बिकापुर के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन्‌ 1973) की धारा-52(1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 16-14/2022/38-2 दिनांक 26 सितम्बर, 2024 का प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 को जारी की गई है और जो दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 से प्रभावशील है। अतः मैं, रमेन डेका, कुलाधिपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा- अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा-52(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं राज्य शासन के परामर्श से प्रोफेसर अशोक सिंह को संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा- अम्बिकापुर के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश देता हॅू।

हस्ता./-

(रमेन डेका) कुलाधिपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 20 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-10-20.637/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-10-20.637.