राजभवन रायपुर
रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2024
आदेश
क्रमांक 183/9119/2024/रास/यू.-9.— संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा-अम्बिकापुर के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) की धारा-52(1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 16-14/2022/38-2 दिनांक 26 सितम्बर, 2024 का प्रकाशन दिनांक 03-10-2024 जारी की गई है और जो दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 से प्रभावशील है, अतः मैं, रमेन डेका, कुलाधिपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा- अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा-52(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं राज्य शासन के परामर्श से डॉ. प्रेम प्रकाश सिंह, प्राध्यापक, (प्राणीशास्त्र) स्व. श्री महली भगत शासकीय स्नातक महाविद्यालय, कुसमी, जिला-बलरामपुर, रामानुजगंज को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करता हूॅ।
हस्ता./-
(रमेन डेका) कुलाधिपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर