विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2024
आदेश
क्र. 3814/21-ब/छ.ग./2024.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री तेजेन्द्र कुमार चन्द्राकर, विशेष लोक अभियोजक (Electricity Act), महासमुंद की सेवाएॅ उनके उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, समाप्त करते हुये उनके स्थान पर विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, महासमुंद (छ.ग.) में राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (Electricity Act) नियुक्त करता है।
उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय - समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.