महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 3-34/2024/50. - राज्य सरकार, एतद् द्वारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (2007 का सं. 6) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को ''बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी'' के रूप में नियुक्त करता है और अनुसूची के तत्स्थानी कॉलम (3) की प्रविष्टि में, उन क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, जिनके भीतर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, इस अधिनियम के द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
अनुसूची
| क्र. | अधिकारियों का पद नाम | अधिकारिता |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी | मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले मे समाविष्ट क्षेत्र |
| 2 | जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सक्ती | सक्ती जिले मे समाविष्ट क्षेत्र |
| 3 | जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ | सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले मे समाविष्ट क्षेत्र |
| 4 | जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले मे समाविष्ट क्षेत्र |
| 5 | जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले मे समाविष्ट क्षेत्र |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2024क्रमांक एफ 3-34/2024/50. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-10-2024 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 22nd October 2024
NOTIFICATION
No. F 3-34 /2024/50.- In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 16 of Prohibition of Child Marriage Act, 2006, (No. 6 of 2007) the State Government hereby appoints the Officers mentioned in Column (2) of the schedule as "Child Marriage Prohibition Officers" and the corresponding entries in Column (3) of the schedule notifies those areas within which a Prohibition Officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on them by or under this Act, namely:
SCHEDULE
| Sl. No. | Designation of the Officers officiating as Protection Officer | Area of Jurisdiction |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | District Women & Child Development Officer, Mohala-Manpur-Ambagarh Chouki | Area covered under , Mohala-Manpur- Ambagarh Chouki District |
| 2. | District Women & Child Development Officer, Sakti | Area covered under Sakti District |
| 3. | District Women & Child Development Officer, Sarangarh-Bilaigarh | Area covered under Sarangarh-Bilaigarh District |
| 4. | District Women & Child Development Officer, Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai | Area covered under Khairagarh- Chhuikhadan-Gandai District |
| 5. | District Women & Child Development Officer, Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur | Area covered under Manendragarh- Chirmiri-Bharatpur District |
अधिसूचना
क्रमांक एफ 3-34/2024/50. - राज्य सरकार, एतद् द्वारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (2007 का सं. 6) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं के पर्यवेक्षकों को संबंधित परिक्षेत्र हेतु ''बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी'' के रूप में नियुक्त करता है, जिनके भीतर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2024
क्रमांक एफ 3-34/2024/50. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-10-2024 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 22nd October 2024
NOTIFICATION
No. F3-34/2024/50. - In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 16 of Prohibition of Child Marriage Act, 2006, (No. 6 of 2007) the State Government hereby appoints the Supervisors of all the Integrated Child Development Services Projects operating under the Women and Child Development Department as "Child Marriage Prohibition Officer" for the respective areas within which the Child Marriage Prohibition Officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on them by this Act.