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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

सलाहकार बोर्ड का गठन संबंधी

Published 11 November 2024

Department
गृह विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
708
Notification no.
क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-11-11.708
Languages
English, Hindi

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 गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्र. 14 सन्‌ 2006) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगें, अर्थात्‌ः- 1. माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास - अध्यक्ष 2. माननीय न्यायमूर्ति श्री नवल किशोर अग्रवाल (सेवानिवृत्त) - सदस्य 3. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर (सेवानिवृत्त) - सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, रायपुर, दिनांक 28-10-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 28th October 2024

NOTIFICATION

F No. 4-72/TWO/Home-c/2007.— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Chhattisgarh Vishesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely:-

1. Hon'ble Justice Shri Narendra Kumar Vyas.

- Chairman 2. Hon'ble Justice Shri Nawal Kishor Agrawal (Retired). - Member 3. Hon'ble Justice Mrs.Vimla Singh Kapoor (Retired). - Member By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास - अध्यक्ष 2. माननीय न्यायमूर्ति श्री नवल किशोर अग्रवाल (सेवानिवृत्त) - सदस्य 3. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर (सेवानिवृत्त) - सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, रायपुर, दिनांक 28-10-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 28th October 2024

NOTIFICATION

F No. 4-72/TWO/Home-c/2007.— In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (No. of 7 of 1980) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely:-

1. Hon'ble Justice Shri Narendra Kumar Vyas.

- Chairman 2. Hon'ble Justice Shri Nawal Kishor Agrawal (Retired). - Member 3. Hon'ble Justice Mrs.Vimla Singh Kapoor (Retired). - Member By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास - अध्यक्ष 2. माननीय न्यायमूर्ति श्री नवल किशोर अग्रवाल (सेवानिवृत्त) - सदस्य 3. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर (सेवानिवृत्त) - सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, रायपुर, दिनांक 28-10-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 28th October 2024

NOTIFICATION

F No. 4-72/TWO/Home-c/2007.— In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of following members, namely:-

1. Hon'ble Justice Shri Narendra Kumar Vyas.

- Chairman 2. Hon'ble Justice Shri Nawal Kishor Agrawal (Retired). - Member 3. Hon'ble Justice Mrs.Vimla Singh Kapoor (Retired). - Member By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 ( 1980 का 65 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास - अध्यक्ष 2. माननीय न्यायमूर्ति श्री नवल किशोर अग्रवाल (सेवानिवृत्त) - सदस्य 3. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर (सेवानिवृत्त) - सदस्यछत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव. अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2024 क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, रायपुर, दिनांक 28-10-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 28th October 2024

NOTIFICATION

F No. 4-72/TWO/Home-c/2007.— In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of following members, namely:-

1. Hon'ble Justice Shri Narendra Kumar Vyas.

- Chairman 2. Hon'ble Justice Shri Nawal Kishor Agrawal (Retired). - Member 3. Hon'ble Justice Mrs.Vimla Singh Kapoor (Retired). - Member By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— विदेशी मुद्रा सरंक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52 ) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास - अध्यक्ष 2. माननीय न्यायमूर्ति श्री नवल किशोर अग्रवाल (सेवानिवृत्त) - सदस्य 3. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर (सेवानिवृत्त) - सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, रायपुर, दिनांक 28-10-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 28th October 2024

NOTIFICATION

F No. 4-72/TWO/Home-c/2007.— In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely:-

1. Hon'ble Justice Shri Narendra Kumar Vyas.

- Chairman 2. Hon'ble Justice Shri Nawal Kishor Agrawal (Retired). - Member 3. Hon'ble Justice Mrs.Vimla Singh Kapoor (Retired). - Member By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 11 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-11-11.708/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-11-11.708.