Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

‘‘छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996’’ में संशोधन संबंधी

Published 12 November 2024

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
711
Notification no.
क्रमांक एफ 1-11/2024/वा.क.(आब.)/पांच(84), (85), (86), (87), एवं (88),
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-11-12.711
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 नवम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-11/2024/वा.क.(आब.)/पांच(84).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्‌द्वारा, ''छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996'' में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1. नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड ''(ख)'' के पश्चात्‌ एवं ''(ग)'' के पूर्व निम्नानुसार नवीन उपखण्ड ''(ख-1)'' अंतःस्थापित किया जावे अर्थात्‌-

''(ख-1) एफ.एल.2 (क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति)''ः- एफ.एल.2 (क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) यह अनुज्ञप्ति ऐसे रेस्टोरेंट को जहॉ आगंतुको के ठहरने के लिये आवास की व्यवस्था न हो, प्रदान की जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी रेस्टोरेंट में आगंतुको/ग्राहको को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा।

यह अनुज्ञप्ति ऐसे मापदण्ड तथा भोजन की सुविधायुक्त ऐसे रेस्टोरेन्ट को दी जाएगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

2. नियम-8(1)(क), 8(1) (कक-1), नियम 8(2), नियम 8(3), नियम 8(6), नियम 8(7), नियम 14 (1), नियम 14 (2), नियम 14(6), नियम 18(6), नियम 18(9), नियम 19(1) एवं नियम 20 में शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.2'' के पश्चात्‌ शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.2(क)'' अतःस्थापित किया जावे।

3. प्रारूप ''एफ.एल.2'' के पश्चात्‌ निम्नानुसार नवीन प्रारूप ''एफ.एल.2(क)'' प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

प्रारूप

एफ.एल.2(क)

(स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति)

वार्षिक लायसेंस फीस ........................... लायसेंस क्रमांक चालान क्रमांक - ............................... दिनांक - ................................

छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम-8 के उप-नियम (1) के उपखण्ड (ख-1) के अधीन तथा अनुज्ञप्ति फीस रूपयेे ........................ (अक्षरी ............................... केवल) जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में, यह अनुज्ञप्ति ....................................................निवासी ............................. जिला ................. को ......................................................... ...........में जिसकी परिसीमाएं इसमें अनुलग्न अनुसूची मे वर्णित है, में स्थित स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार .............................................. ....................................................................... में विदेशी मदिरा की खुली बोतलों में विक्रय करने की अनुज्ञप्ति दिनांक ....................... से ......................... तक के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है :-

शर्ते

(1) अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से करेगा, जैसा कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे।

(2) विदेशी मदिरा, स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार में आने वाले आगन्तुकों को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ विक्रय की जावेगी। इस अनुज्ञप्ति के अधीन विक्रित विदेशी मदिरा का उपभोग परिसर में ही करना होगा। 2(क) इस अनुज्ञप्त परिसर में केवल एक बार रूम (मदिरापान का स्थान), एक स्कंध रूम (स्टाक रूम) एवं मदिरा परोसने के एक ही काउन्टर के संचालन की अनुमति रहेगी।

(3) अनुज्ञप्तिधारक खुली बोतलों से केवल फुटकर (लूज) विदेशी मदिरा का विक्रय करेगा।

(3)(क) विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं माल्ट के लिए निर्धारित फुटकर विक्रय दर से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय किया जावेगा. इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारियों को मदिरा की खुली बोतलों से फुटकर (लूज) विक्रय हेतु विक्रय दर इस प्रकार निर्धारित करना होगा, जो विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से विक्रय की जाने वाली मदिरा की फुटकर विक्रय दर से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक हो। (4)(क) स्प्रिट या माल्ट मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, जो एफ.एल.-1 (घघ) अथवा एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्तिधारक से विक्रय के लिये लाई जाएगी, निम्नानुसार नियत की जाती है :-

वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा - स्प्रिट - क्वार्ट बोतल माल्ट - क्वार्ट बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा स्प्रिट/माल्ट (बोतलों में) की माहवार निर्धारित मात्रा

क्र. माह का नाम माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
विदेशी मदिरा (स्प्रिट) माल्ट मदिरा (बीयर)
1 2 3 4
1 अपै्रल वार्षिक मात्रा का 9% वार्षिक मात्रा का 15%
2 मई वार्षिक मात्रा का 10% वार्षिक मात्रा का 15%
3 जून वार्षिक मात्रा का 9% वार्षिक मात्रा का 13%
4 जुलाई वार्षिक मात्रा का 7% वार्षिक मात्रा का 6%
5 अगस्त वार्षिक मात्रा का 7% वार्षिक मात्रा का 6%
6 सितम्बर वार्षिक मात्रा का 7% वार्षिक मात्रा का 6%
7 अक्टूबर वार्षिक मात्रा का 8% वार्षिक मात्रा का 6%
8 नवम्बर वार्षिक मात्रा का 8% वार्षिक मात्रा का 5%
9 दिसम्बर वार्षिक मात्रा का 9% वार्षिक मात्रा का 5%
10 जनवरी वार्षिक मात्रा का 9% वार्षिक मात्रा का 6%
11 फरवरी वार्षिक मात्रा का 9% वार्षिक मात्रा का 9%
12 मार्च वार्षिक मात्रा का 8% वार्षिक मात्रा का 8%

(4)(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी मास के लिये नियत स्प्रिट या बीयर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाता है, वहां कलेक्टर कम उठाई गई स्प्रिट या बीयर की मात्रा पर स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 730/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 155/- की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी। स्पष्टीकरणः- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी।

(5) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाए गए होलोग्राम के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.2(क) स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित होलोग्राम मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। होलोग्राम लाल रंग का होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से होलोग्राम का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में दैनिक हिसाब आमद, उपयोग और बचत होलोग्राम का लेखा-जोखा रखेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त विदेशी मदिरा का स्टॉक व विक्रय नहीं करेगा।

(7) माल्ट मदिरा से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जे में रखना निषिद्ध है, परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(8)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 10 प्रतिशत से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा।

(8)(ख) विदेशी मदिरा एफ.एल.2(क) स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की भण्डागार प्रदाय दर (काऊन्टर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1400/- (रूपये एक हजार चार सौ) तक की विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जावेगा, अर्थात्‌ एफ.एल.2(क) लायसेंस के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर (काऊन्टर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1400/- (रूपये एक हजार चार सौ) तक की विदेशी मदिरा का प्रदाय नहीं किया जावेगा। (9) अनुज्ञप्तिधारी प्राप्त स्टॉक के सभी अनुज्ञापत्र एवं बीजक (इनवाइस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त की गई, स्टॉक की गई और विक्रय की गई विदेशी मदिरा का सही लेखा प्रतिदिन संधारित करेगा।

(11) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तो की शर्त क्रमांक 2, 27 तथा 30 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध है।

(12)(क) अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), मोहर्रम व होली (जिस दिन रंग खेला जाये) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनाें में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकार देय नहीं होगा।

(12)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(13) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लघंन पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

कलेक्टर

दिनांक : .......................

जिला ....................(छ.ग.) अनुसूची

स्थल का वर्णन अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएॅं
उार पूर्व दक्षिण पश्चिम

दिनांक :........................

सत्यापनकर्ता (आबकारी अधिकारी) 4. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 नवम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-11/2024/वा.क.(आब.)/पांच(85).— छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 की नियम 8 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये, कॉलम (3) में विहित मापदण्डों के अनुसार, कॉलम (4) में यथा दर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निर्धारित करती है :-

सारणी

क्र. अनुज्ञप्ति का प्रकार मापदण्ड वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1 2 3 4
1. एफ.एल.2 (क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति)' क ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो, रु. 18,00,000/-
ख ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो, रु. 24,00,000/-
ग ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, रु. 31,20,000/-

2. नगर की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में स्थित एफ.एल.2 (क) लायसेंस की लायसेंस फीस भी उपरोक्तानुसार होगी।

3. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 नवम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-11/2024/वा.क.(आब.)/पांच(86).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, ''छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996'' में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1. नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड ''(ग)'' के उपखण्ड ''(ग-3)'' के पश्चात्‌ एवं ''(घ)'' के पूर्व निम्नानुसार नवीन उपखण्ड ''(ग-4)'' अंतःस्थापित किया जावे अर्थात्‌-

''(ग-4) ''एफ.एल.3(घ) विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति''ः- ''एफ.एल.3(घ) विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति'' विमानपान के अंदर स्थित रेस्टोरेंट को, जिसके पास रेस्टोरेंट एवं बार संचालन हेतु एयरपोर्ट ऑथारिटी का अनापाि प्रमाण पत्र हो, को ही दिया जावेगा। उक्त रेस्टोरेंट की अवस्थिति इस प्रकार की होगी, कि जिसमें विमानपान परिसर के भवन के अंदर अवस्थित रेस्टोरेन्ट में आगंतुकों/ग्राहकों को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा।

यह अनुज्ञप्ति ऐसे मापदण्ड तथा भोजन की सुविधायुक्त ऐसे विमानपान रेस्टोरेन्ट को दी जाएगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

2. नियम-8(1)(क), 8(1) (कक-1), नियम 8(2), नियम 8(3), नियम 8(6), नियम 8(7), नियम 14 (1), नियम 14 (2), नियम 14(6), नियम 18(6), नियम 18(9), नियम 19(1) एवं नियम 20 में शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.3(ग)'' के पश्चात्‌ शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.3(घ)'' अतःस्थापित किया जावे।

3. प्रारूप ''एफ.एल.3(ग)'' के पश्चात्‌ निम्नानुसार नवीन प्रारूप ''एफ.एल.3(घ)'' प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

प्रारूप

एफ.एल.3(घ)

''विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति''

वार्षिक लायसेंस फीस ........................... लायसेंस क्रमांक चालान क्रमांक - ............................... दिनांक - ................................

छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम-8 के उप-नियम (1) के उपखण्ड (ग-4) के अधीन तथा अनुज्ञप्ति फीस रूपयेे ........................ (अक्षरी ............................... केवल) जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में, यह अनुज्ञप्ति .................................................निवासी ............................. जिला ................. को ........................................................... .........में जिसकी परिसीमाएं इसमें अनुलग्न अनुसूची मे वर्णित है, में स्थित विमानपान रेस्टोरेन्ट बार ......................................... ............................................................................ में विदेशी मदिरा की खुली बोतलों में विक्रय करने की अनुज्ञप्ति दिनांक ....................... से ......................... तक के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है :-

शर्ते

(1) अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से करेगा, जैसा कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे।

(2) विदेशी मदिरा, विमानपान रेस्टोरेन्ट बार में आगन्तुकों को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ विक्रय की जावेगी। इस अनुज्ञप्ति के अधीन विक्रित विदेशी मदिरा का उपभोग परिसर में ही करना होगा। 2(क) इस अनुज्ञप्त परिसर में बाहरी व्यक्तियों (अर्थात्‌ ऐसे व्यक्तियों जिन्हें हवाई यात्रा से राज्य से प्रस्थान करना है/कहीं बाहर देश/राज्य से आगमन करना है एवं विमानपान के अधीन कार्यरत्‌ कार्मिक को छोड़कर) द्वारा मदिरापान नहीं किया जा सकेगा। 2(ख) इस अनुज्ञप्त परिसर में केवल एक बार रूम (मदिरापान का स्थान), एक स्कंध रूम (स्टाक रूम) एवं मदिरा परोसने के एक ही काउन्टर के संचालन की अनुमति रहेगी।

(3) अनुज्ञप्तिधारक खुली बोतलों से केवल फुटकर (लूज) विदेशी मदिरा का विक्रय करेगा।

(3)(क) विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं माल्ट के लिए निर्धारित फुटकर विक्रय दर से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय किया जावेगा, इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारियों को मदिरा की खुली बोतलों से फुटकर (लूज) विक्रय हेतु विक्रय दर इस प्रकार निर्धारित करना होगा, जो विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से विक्रय की जाने वाली मदिरा की फुटकर विक्रय दर से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक हो। (4) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाए गए होलोग्राम के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.3(घ) विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किये जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित होलोग्राम मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किये जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। होलोग्राम लाल रंग का होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से होलोग्राम का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में दैनिक हिसाब आमद, उपयोग और बचत होलोग्राम का लेखा-जोखा रखेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त विदेशी मदिरा का स्टॉक व विक्रय नहीं करेगा। (6) माल्ट मदिरा से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जे में रखना निषिद्ध है। परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(7)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट की 240 क्वार्ट बोतल का और बीयर की 480 बोतल से अधिक का स्टॉक नहीं रखेगा।

''परन्तु आगंतुकों/ग्राहकों की संख्या एवं अधिभोग को दृष्टिगत रखते हुये, आबकारी आयुक्त उक्त मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा स्प्रिट, बीयर सहित का स्टॉक रखने की अनुमति दे सकेगा।''

(7)(ख) विदेशी मदिरा एफ.एल.3(घ) विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की भण्डागार प्रदाय दर (काऊन्टर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1400/- (रूपये एक हजार चार सौ) तक की विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जावेगा, अर्थात्‌ एफ.एल.3(घ) लायसेंस के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर (काऊन्टर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1400/- (रूपये एक हजार चार सौ) तक की विदेशी मदिरा का प्रदाय नहीं किया जावेगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी प्राप्त स्टॉक के सभी अनुज्ञापत्र एवं बीजक (इनवाइस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त की गई, स्टॉक की गई और विक्रय की गई विदेशी मदिरा का सही लेखा प्रतिदिन संधारित करेगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों की शर्त क्रमांक 2, 27 तथा 30 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध है।

(11)(क) अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), मोहर्रम व होली (जिस दिन रंग खेला जाये) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनाें में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकार देय नहीं होगा।

(11)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी। (12) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लघंन पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

दिनांक : .......................

कलेक्टर

जिला ....................(छ.ग.)

अनुसूची

स्थल का वर्णन अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएॅं
उार पूर्व दक्षिण पश्चिम

दिनांक :........................

सत्यापनकर्ता (आबकारी अधिकारी) 4. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 नवम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-11/2024/वा.क.(आब.)/पांच(87).— छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 की नियम 8 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये, कॉलम (3) में यथा दर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निर्धारित करती है ः-

सारणी

क्र. अनुज्ञप्ति का प्रकार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1 2 3
1. ''एफ.एल.3(घ) विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति'' रु. 12,00,000/-

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 नवम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-42/2024/वा.क.(आब)/पांच (88).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7) के खण्ड (क) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1400/-(रूपये एक हजार चार सौ)'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(2) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6) के खण्ड (ग) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1400/-(रूपये एक हजार चार सौ)'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(3) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6) के खण्ड (ग) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1400/-(रूपये एक हजार चार सौ)'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(4) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6) के खण्ड (ख) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1400/-(रूपये एक हजार चार सौ)'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(5) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7) के खण्ड (क) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1400/-(रूपये एक हजार चार सौ)'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(6) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7) के खण्ड (क) में शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1650/-(रूपये एक हजार छह सौ पचास)'' का जहां जहां उल्लेख है, के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा के भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1400/-(रूपये एक हजार चार सौ)'' प्रतिस्थापित किया जावे।

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृा होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 12 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-11-12.711/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-11-12.711.