विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 20 नवम्बर 2024
आदेश
क्रमांक 4127/2771/21-ब/छ.ग./2024.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री परवेज अख्तर मोमिन, विशेष लोक अभियोजक (POCSO), राजनांदगांव की सेवाएॅ उनके उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से समाप्त करते हुये उनके स्थान पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28 (1) के अनुसार, विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय (POCSO), राजनांदगांव (छ.ग.) के लिये उक्त अधिनियम की धारा 32 (1) के अंतर्गत कु. प्रिया कांकरिया, अधिवक्ता को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (POCSO) नियुक्त करता है। उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय - समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.