वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 18 नवम्बर 2024
शुद्धि-पत्र
क्रमांक एफ 10-43/2024/वाक/पांच (90).— छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 09/2024-राज्य कर (दर), क्रमांक एफ 10-43/2024/वाक/पांच(75) दिनांक 17-10-2024 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में क्रमांक 660, दिनांक 25 अक्टूबर 2024 में प्रकाशित किया गया था, के पृष्ठ संख्या 1320 (5) की सारणी के क्रम संख्या 5 कख के समक्ष कॉलम (2) में, उक्त पृष्ठ की पंक्ति 39 में "किसी भी संपत्ति" के स्थान पर "किसी भी अचल संपत्ति" पढ़ा जावेेंं।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 18 नवम्बर 2024
क्रमांक एफ 10-43/2024/वाक/पांच (90).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-43/2024/वाक/पांच (90), दिनांक 18-11-2024 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
Atal Nagar, the 18th November 2024
CORRIGENDUM
No. F 10-43/2024/CT/V (90).— In the notification of the Commercial Tax Department of the Chhattisgarh Government, No. 09/2024-State Tax (Rate), No. F10-43/2024/CT/V(75) date 17-10-2024 published in Gazette of Chhattisgarh Extraordinary vide no. 660 dated 25 October 2024, at page no. 1320(6) in the Table against serial number 5AB, in column (2), in line 19, for "any property", read "any immovable property".
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.