विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 21 नवम्बर 2024
अधिसूचना
क्रमांक 4172/4039/21-ब/छ.ग./2024.— छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा-5 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एवं पूर्व की अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के निम्नलिखित 23 (तेइस) सिविल जिलों में, नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश (सिनियर डिवीजन) एवं व्यवहार न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय दिनांक 02-12-2024 से स्थापित करती है, अर्थात् :-
अनुसूची
No. 4172/4039/XXI-B/2024.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), and in supersession of all previous Notifications. the State Government, hereby establishes, with effect from 02-12-2024, Courts of District Judges, Civil Judge (Senior Division) and Civil Judge (Junior Division) in the following 23 (Twenty Three) Civil Districts of the State as specified against each Civil District in the schedule below, namely :-
SCHEDULE
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शहाबुद्धीन कुरैशी, अतिरिक्त सचिव.