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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024’’ संबंधी

Published 25 November 2024

Department
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
744
Notification no.
क्रमांक-आर. नं. 4388/3706/22-1/2021
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-11-25.744
Languages
English, Hindi

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 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2024

सूचना

क्रमांक-आर. नं. 4388/3706/22-1/2021..—— छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्र. 1 सन्‌ 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 54 के खण्ड (चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 से संबंधित नियम का निम्नलिखित प्रारूप बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस के अवसान के पश्चात्‌ विचार किया जाएगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, (कक्ष क्र. ADO-C8) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय के दौरान प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

नियम प्रारूप

(1) ये नियम ''छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024'' कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन्‌ 1994);

से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत के अधीन समस्त ग्रामों /बसाहटों/पारों/मजरों/टोलों/मोहल्लों में निवासरत्‌ परिवारों के लिये;

से अभिप्रेत है जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित एवं जल जीवन मिशन को छोड़कर अन्य किसी भी मद/योजना से निर्मित परिसंपत्ति;

से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन्‌ 1994) की 'धारा-46 की ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों' के अंतर्गत गठित सामान्य प्रशासन समिति;

से अभिप्रेत है ग्राम में निवासरत्‌ वह व्यक्ति/संस्था, जो अपनी पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति शासन/ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा प्रदायित ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के माध्यम से समुचित प्रक्रिया द्वारा कर रहा हो;

୧୪୮୮ (୧) ୧୪୮୮ (୨) ୧୪୮୮ (୩) ୧୪୮୮ (୪) ୧୪୮୮ (୫) ୧୪୮୮ (୬) ୧୪୮୮ (୭) ୧୪୮୮ (୮) ୧୪୮୮ (୯) ୧୪୮୮ (୧୦) ୧୪୮୮ (୧୧) ୧୪୮୮ (୧୨) ୧୪୮୮ (୧୩) ୧୪୮୮ (୧୪) ୧୪୮୮ (୧୫) ୧୪୮୮ (୧୬) ୧୪୮୮ (୧୭) ୧୪୮୮ (୧୮) ୧୪୮୮ (୧୯)

୧୪୮୮ (୨୦)

୧୪୮୮ (୨୧)

୧୪୮୮ (୨୨)

୧୪୮୮ (୨୩)

୧୪୮୮ (୨୪)

୧୪୮୮ (୨୫)

୧୪୮୮ (୨୬)

୧୪୮୮ (୨୭)

୧୪୮୮ (୨୮)

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 25 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-11-25.744/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-11-25.744.