नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 6 दिसम्बर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-117/2024/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर पंचायत पलारी, जिला-बालोद गठित करता हैः-
अनुसूची -1
नगर पंचायत पलारी की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः-
| क्रमांक | ग ्राम पंचायत का नाम | जनसंख्या वर्ष 2011 |
| 1 | पलारी | 4642 |
अनुसूची -2
नगर पंचायत पलारी की सीमाएं निम्नानुसार है :-
ग्राम पंचायत पलारी की सीमाएं ही नगर पंचायत पलारी की सीमाएं होंगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 6 दिसम्बर 2024
क्रमांक एफ 1-117/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-117/2024/18 दिनांक 06-12-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 6th December 2024
NOTIFICATION
No. F 1-117/2024/18.— In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, Constitute Gram Panchayat Palari as Nagar Panchayat Palari in District-balod as per the Schedule given below:-
SCHEDULE-1
The particulars of areas to be included in the limits of Nagar Panchayat Palari is as under :-
| S.No. | Name of Gram panchayat | population year 2011 |
| 1 | Palari | 4642 |
SCHEDULE-2
The boundaries of Nagar Panchayat Palari is as under :-
The Boundaries of the Gram Panchayat Palari shall be the boundaries of Nagar Panchayat Palari.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.