खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 3 दिसम्बर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-37/2007/XII.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 2008 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में,-
1. नियम 8 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ड.) का लोप किया जाये।
2. नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :-
''18. परिवीक्षा :- सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | NaN |
| "22. | सहायक रसायनज्ञ | 12 | 75% | 25%" | NaN | ||
| "तदैव | 18. | प्रयोगशाला सहायक | 18 | 35 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. की उपाधि होनी चाहिए। (रसायन शास्त्र को एक मुख्य विषय के रूप में साथ लेकर)" | NaN |
5. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाये, अर्थात :-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "16. प्रयोगशाला सहायक | सहायक रसायनज्ञ | 05 वर्ष | -तदैव-" |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार जैन, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 3 दिसम्बर 2024
क्रमांक एफ 1-37/2007/XII.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 3-12-2024 का अंगे्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील कुमार जैन, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 3rd December 2024
NOTIFICATION
No. F 1-37/2007/XII.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Geology and Mining Class III (Ministerial and Non- Ministerial) Service Recruitment Rules, 2008, namely :-
AMENDMENT
In Schedule of the said rules,-
1. Sub-clause (e) of clause (1) of Rule 8 shall be omitted.
2. For rule 18, the following rule shall be subsituted, namely :-
"18. Probation.- Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 3 years.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NaN |
| "22. | Assistant Chemist | 12 | 75% | 25% | - | -" | NaN |
| "-Do- | 18 | Lab Assistant | 18 | 35 | Should have B.Sc. Degree from any recognized University (With Chemistry as a Main subject)" | NaN |
5. After serial number 15 and entries relating thereto of Schedule-IV, the following serial number and entries thereto shall be added, namely :-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| "16. Lab. Assistant | Assistant Chemist | 5 Years | -do-" |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR JAIN, Special Secretary.