महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50(पार्ट).— राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 की धारा 41 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 31 मार्च 2025 तक के लिए पंजीकृत करता हैः-
| क्र. | जिला | स्वैच्छिक संगठन/संस्था का नाम एवं पता | बाल देखरेख संस्था की प्रकृति | बाल देखरेख संस्था का पता | स्वीकृत क्षमता | पंजीयन क्रमांक |
| 1 | दन्तेवाड़ा | अर्पण कल्याण समिति पता-मॉ शारदा ट्रेवलस के पास, न्यु बस स्टैण्ड पण्डरी, रायपुर (छ.ग.) | बालगृह (बालक) | हाईस्कूल रोड़, जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.) | 50 | 07/DNTWD/ 24-25 |
1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2025 तक के लिए वैद्य होगा।
2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो ।
3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।
4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.