चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 4 दिसम्बर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55.— भारत केे संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियम में, -
नियम-10 के उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः- ''(7) आकस्मिक परिस्थिति की दशा में, आवेदक/परिवार के सदस्य के द्वारा उपचार उपरांत, मुख्यालय लौटने की तिथि से 07 दिवस के भीतर, अपने नियंत्रण अधिकारी/कार्यालय प्रमुख को सूचित किया जाना आवश्यक होगा'' (*आवश्यकतानुसार-मुख्यालय वापसी की तिथि के प्रमाण स्वरूप विमान/रेल/ अन्य परिवहन के साधन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है)''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. तिर्की, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 4th December 2024
NOTIFICATION
AMENDMENTIn the said rules,-
For sub-rule (7) of rule 10, the following sub-rule shall be substituted, namely:-
"(7) In case of emergency, the applicant/member of the family must intimate to the Controlling Officer/Head of Office, within 7 days from the date of return to Headquarters after treatment."
(*As per requirement- Documents related to Air/Rail/Other mode of transport can be submitted as proof of date of return to headquarters.)"
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. TIRKEY, Joint Secretary.