खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 14 नवम्बर 2024
अधिसूचना
क्र. एफ 4-5/2021/29-2. - आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं.10) की धारा 3 सहपठित धारा 5 एवं भारत सरकार के उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग) द्वारा जारी एस.ओ. क्र. 681 (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-
आदेश
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. - (1) यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) निरसन आदेश, 2024 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. निरसन तथा व्यावृत्ति.- छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :
अटल नगर, दिनांक 14 नवम्बर 2024क्र. एफ 4-5/2021/29-2. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-11-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.
Atal Nagar, the 14th November 2024
NOTIFICATION
No. F 4-5/2021/29-2. - In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and S.O.No.681(E) issued by the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) of the Government of India, the State Government, hereby, makes the following Order, namely:-
ORDER
1. Short title, extent and commencement.- (1) This Order may be called the Chhattisgarh Motor Spirit and High Speed Diesel Oil (License and Control) Repeal Order, 2024.
(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
(3) It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.