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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) संबंधी

Published 16 December 2024

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
814
Notification no.
क्रमांक-14444/वि.स./विधान/2024
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-16.814
Languages
English, Hindi

0000000

छत्तीसगढशासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 814 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक16 दिसम्बर 2024- -अग्रहायण 25 , शक 1946

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर , सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर , 2024 (अग्रहायण 25, 1946)

क्रमांक-14444/ वि.स. / विधान/ 2024.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग ( क्रमांक-4 ) विधेयक , 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) पुरःस्थापन के पूर्वजनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

1627 1628

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2024

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4 ) विधेयक , 2024

वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

1.

संक्षिप्त नाम.

यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3 ) अधिनियम , 2024 कहलाएगा ।

2.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य की संचित निधि में से 8,05,71,74,286 रूपयों का दिया जाना ।

छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम , 2024 की अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 8,05,71,74,286 (आठ सौ पांच करोड़ इकहत्तर ' लाख चौहत्तर हजार दो सौ छियासी) रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकानें के लिए , जो अनुसूची के स्तम्भ (2 ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे ।

3.

विनियोग .

इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2024

1628 ( 1 ) अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित से अनधिक राशियां

योग

संचित निधि

विधान सभा

अनुदान का संख्यांक

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(1)

(2)

राजस्व भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

राजस्व 01 सांमान्य प्रशासन

राजस्व 02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

राजस्व 06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 08 भूराजस्व तथा जिला प्रशासन

राजस्व 10वन

पूंजी 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 13 कृषि

पूंजी

पूंजी 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राजस्व 16 मछली पालन

राजस्व 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पूंजी

राजस्व 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

राजस्व 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी 24 लोक निर्माण कार्य- सडकें और पुल

राजस्व 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 27 स्कूल शिक्षा

राजस्व 28 राज्य विधान मंडल

राजस्व 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

पूंजी

राजस्व 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 34 समाज कल्याण

पूंजी 36 परिवहन

पूंजी 37 पर्यटन

राजस्व 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना

पूंजी

राजस्व 44 उच्च शिक्षा

पूंजी 53 अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(3)

₹

₹

₹

100

100 0

200

62,50,000

62,50,200

0

0

2,00,00,500 2,00,00,500

0

100

100

0

100

100 100

73,05,288

73,05,388

0

1,200 1,200

33,01,800 1,800

0

100 100

0

200

0

200

0

5,11,51,200 5,11,51,200

0 35,46,67,000 35,46,67,000

0

63,85,000

63,85,000

0

100 100

2,400

10,00,02,400

0

34,00,000 34,00,000

0

300 300

0

37,84,298

2,87,84,598 2,50,00,300

0

3,16,15,000 3,16,15,000

0 1,24,54,90,000 1,24,54,90,000

0

100

0

100

0 97,50,00,000 97,50,00,000

0 1,33,44,71,700 1,33,44,71,700

0 29,78,83,000 29,78,83,000

0

37,00,000 37,00,000

0 1628 (2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2024

अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

सेवाएं और प्रयोजन अनुदान का

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

संचित निधि

योग विधान सभा

संख्यांक

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(1)

(2 )

राजस्व 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

पूंजी 56 ग्रामोद्योग

(3)

₹

₹

₹

0

1,000

1,000

0

19,50,00,000

राजस्व 64 अनुसूचित जाति उपयोजना

पूंजी

19,50,00,000

0

1,700

1,700

0

2,09,00,000

राजस्व 65 विमानन विभाग

2,09,00,000

0

25,00,00,000

राजस्व 67 लोक निर्माण कार्य भवन

पूंजी

25,00,00,000

0

100 100

0

9,50,00,100

9,50,00,100

0

53,61,000 53,61,000

68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित पूंजी लोक निर्माण कार्य भवन

राजस्व 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय राजस्व सहायता

पूंजी 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता पूंजी

पूंजी 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

पूंजी 83 अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

योग

100

0

100

0

200 200

0

0

0

2,95,47,19,700

राजस्व पूंजी

2,98,17,44,386 2,70,24,686

4,97,54,29,900

वृहदयोग

10,00,00,000 5,07,54,29,900 12,70,24,686 8,05,71,74,286 7,93,01,49,600 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2024

1628 (3)

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड ( 1 ) के अनुसरण में , छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु . पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़, सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर,

ओ.पी. चौधरी वित्त मंत्री , (भारसाधक सदस्य) दिनांक 13 दिसम्बर , 2024

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

दिनेश शर्मा सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 16 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-16.814/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-16.814.