00000000000
छत्तीसगढ़शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 817]
अग्रहायण 26 , शक 1946
रायपुर, मंगलवार, दिनांक17 दिसम्बर 2024
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, मंगलवार , दिनांक 17 दिसम्बर 2024 (अग्रहायण 26, 1946)
क्रमांक-14512 /वि.स. /विधान / 2024 . छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) जो मंगलवार , दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./-
(दिनेश शर्मा) सचिव.
1633 1634
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2024
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 9 सन् 2024)
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024.
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को अग्रतर संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलाएगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा
अनुसूची का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7. सन् 1973) की अनुसूची के सरल क्रमांक 5 के कॉलम (4 ) की प्रविष्टि (दो) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 1,000 प्रतिदिन " के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रुपये 2,000 प्रतिदिन ". प्रतिस्थापित किया जायें । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
1634(1)
उद्देश्य और कारणों का कथन
यतः छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को उपलब्ध सुविधाओं में कतिपय सुधार करना आवश्यक है ।
अतएव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) में संशोधन करना प्रस्तावित है । अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
केदार कश्यप,
संसदीय कार्य मंत्री, रायपुर,
दिनांक 02 दिसम्बर , 2024
(भारसाधक सदस्य) "संविधान के अनुच्छेद 207 (1 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "
वित्तीय ज्ञापन
छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (कं. 7 सन् 1973) की अनूसूची में यथा संशोधन धारा 4- ग (दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों को अतिरिक्त दैनिक भत्ते के रूप में राशि रूपये 1,000 / - प्रतिदिन के स्थान पर, रूपये 2,000 / - प्रतिदिन की दर से वृद्धि किये जाने हेतु राज्य शासन पर एक वित्तीय वर्ष में लगभग कुल राशि रूपये 23,60,000 / - (तेईस लाख , साठ हजार रूपये) का वित्तीय भार आएगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
1634(2)
उपाबंध
'छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973 ) की अनुसूची का सुसंगत उद्धरण :
धारा 4 - ग . " (दो) उन दिनों के लिए, जिनमें सदस्य विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेते हैं, वे राज्य की राजधानी तथा राज्य के बाहर ऐसी समिति की बैठक की तिथि के एक दिवस पूर्व, एवं बैठक के एक दिन बाद के लिए प्रतिदिन " अनुसूची में विनिर्दिष्ट" की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे. "
"अनुसूची
{धारा 2 (घ) देखिये}
(1)
(2)
(3)
(4) 1.
धारा 3
सदस्यों का वेतन
रुपये 20,000 /- प्रतिमास 2.
धारा 4
सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रूपये 55,000 /- प्रतिमास 3.
धारा 4- क
रुपये 10,000 / - प्रतिमास सदस्य एवं भूतपूर्व सदस्यों को टेलीफोन भत्ता
4.
धारा 4-ख
रूपये 15,000 /- प्रतिमास प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को अर्दली भता
5.
धारा 4 - ग
(एक) दैनिक भत्ता
1
(एक) रुपये 2,000/- प्रतिदिन
(दो) रूपये 1,000 / - प्रतिदिन (दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु
अतिरिक्त दैनिक भत्ता
6. धारा 5- क (1 )
रूपये 10,00,000 /- प्रतिवर्ष सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित
7.
रूपये 5,00,000 /- प्रतिवर्ष धारा 5 - क (2 ):
भूतपूर्व सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा,
बोर्डिंग सहित
8.
धारा 6- क (1 ) पेंशन
रुपये 58,300 /- प्रतिमास 8 क. धारा 6- ख
रूपये 25,000/- प्रतिमास किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति / पत्नी, यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये , उस
सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी ।
9
धारा-6 ग
रूपये 15,000 / - प्रतिमास भूतपूर्व सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता
10
सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता
धारा- 7 (1 )
रूपये 15,000 /- प्रतिमास "
दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024 .