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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) संबंधी

Published 17 December 2024

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
818
Notification no.
क्रमांक-14558/वि.स./विधान/2024
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-17.818
Languages
English, Hindi

00000000000

छत्तीसगढ़शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

अग्रहायण 26 , शक 1946

क्रमांक 818]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक17 दिसम्बर 2024

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार , दिनांक 17 दिसम्बर 2024 (अग्रहायण 26, 1946)

क्रमांक-14558 /वि.स./विधान / 2024. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024 ) जो मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./-

(दिनेश शर्मा) सचिव.

1635 1636

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2024

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन ) विधेयक, 2024 छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002 ) के अग्रतर संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1.

संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ.

(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलाएगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । धारा 6 का संशोधन. 2. (1 ) छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) , (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 6 की उप-धारा (1 ) के खण्ड (चार) के उप- खण्ड (ख ) के पैरा (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-

"(दो) दिनांक 14.07.2022 के पूर्व अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास/ निर्माण , जिनकी या तो भवन अनुज्ञा / विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो या ऐसे अनधिकृत भवन, जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में, शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर की विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण किया जा सकेगाः-

स. क्र.

पार्किंग में

कमी का

प्रतिशत

देय शास्ति (प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिए)

(1 ) (2)

( 3 )

1. 25

तक

प्रतिशत

प्रत्येक कार हेतु पचास हजार रूपये "

(2) मूल अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1 ) के खण्ड (चार) के उप- खण्ड ( ख ) के पैरा (तीन ) का लोप किया जाए । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

1636(1) उद्देश्य एवं कारणों का कथन

यतः , राज्य में अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के प्रयोजन के लिए , छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम , 2002 (क्र. 21 सन् 2002 ) के अंतर्गत अनधिकृत विकास के प्रकरणों के नियमितिकरण हेतु विचार करने के पश्चात् निर्णय लिया गया है ;

और यतः, नियमितिकरण के इस कार्य में, अपेक्षित प्रतिक्रिया, विशेष कर पार्किंग के अंतर्गत अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु, प्रावधानों मे एकरूपता लाने के उद्देश्य से , वर्ष 2011 के पहले एवं बाद में किये गए अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु भिन्न-भिन्न प्रावधान होने के स्थान पर , एक समान प्रावधान किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम में संशोधन किए जाने से नियमितिकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण हो सकेगा तथा प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा । इस संशोधन से पार्किंग के अंतर्गत अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के साथ - साथ सार्वजनिक हित को भी संरक्षित किया जा सकेगा ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024

ओ.पी. चौधरी आवास एवं पर्यावरण मंत्री (भारसाधक सदस्य) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

1636(2)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) की धारा 6 की उपधारा (1 ) के खण्ड (चार) की उपखण्ड (ख) के पैरा (दो) एवं (तीन) का उद्धरण क्र.

धारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम , 2002 अनुसार प्रस्ताव

3

1

2

2. धारा-6 की

अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1 ) के खण्ड (चार) के उप - खण्ड ( ख ) के पैरा (दो) एवं (तीन ) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

(दो) दिनांक 01.01.2011 के पूर्व अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास / निर्माण , जिनकी भवन अनुज्ञा / विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन , जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो , ऐसे भवनों में , यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण किया जा सकेगा:-

उप-धारा (1) खण्ड उप-खण्ड के (चार) के (ख) पैरा (दो) का एवं (तीन)

पार्किंग में कमी का प्रतिशत

स. क्र.

देय शास्ति (प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिए)

(3)

(1)

(2)

1 25 प्रतिशत तक

प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये

2

प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये

25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक

3

प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रूपये

50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत तक

(तीन) दिनांक 01.01.2011 अथवा उसके पश्चात् अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास / निर्माण , जिनकी भवन अनुज्ञा / विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो , अथवा ऐसे अनधिकृत भवन , जिनके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम , 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण किया जा सकेगा: -

पार्किंग में कमी का प्रतिशत

स. क्र.

देय शास्ति (प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिए)

(3)

(2)

(1)

1 25 प्रतिशत तक

प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये

2

प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये

25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक

3

प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रूपये

50 प्रतिशत से अधिक एवं 75 प्रतिशत तक

दिनेश शर्मा सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 17 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-17.818/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-17.818.