विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 11 दिसम्बर 2024
आदेश
क्रमांक 4483/3834/21-ब/छ.ग./2024.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, ममता तिवारी, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-सोनहत, जिला-कोरिया-बैकुण्ठपुर (छ.ग.) के द्वारा नोटरी कार्य करने से अनिच्छा व्यक्त किये जाने के कारण नोटरी अधिनियम 1952 की धारा-10(क) के अनुसार ममता तिवारी, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-सोनहत, जिला-कोरिया-बैकुण्ठपुर का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव.