गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-281/गृह-सी/2014.— छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्र. 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-281/गृह-सी/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2023 में वृद्धि करते हुए जनहित क्रांति पार्टी को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरूद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है।
यह अधिसूचना दिनांक 17 दिसंबर, 2024 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त रहेगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
क्रमांक एफ-4-281/गृह-सी/2014.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 17-12-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 17th December 2024
NOTIFICATION
No. F 4-281/Home-c/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006), the State Government hereby, extends the notification of this Department No. F 4-281/Home-c/2014, dated 20 November, 2023 and declares Janhit Kranti Party Organisation as Unlawful Organisations for a further period of one year.
This Notification will remain in force for one year in Chhattisgarh with effect from 17 December, By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.