विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2024
आदेश
क्रमांक 4588/3083/21-ब/छ.ग./2024. - राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, कबीरधाम (छ.ग.) में राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए श्री पुरूषोत्तम शिवोपासक को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (Atrocity) नियुक्त करता है ।
उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ०ग० शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी । नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21- ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी । ऽ
छ.ग. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.