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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री तारकेश्वर कुमार को विशेष न्यायालय (Electricity), कबीरधाम (छ.ग.) के लिए विशेष लोक अभियोजक (Electricity Act) की नियुक्ति संबंधी

Published 23 December 2024

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
833
Notification no.
क्रमांक 4586/3083/21-ब/छ.ग./2024
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-23.833
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2024

आदेश

ऽ क्रमांक 4586/3083/21-ब/छ.ग./2024. - राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय (Electricity), कबीरधाम (छ.ग.) में राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए श्री तारकेश्वर कुमार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (Electricity Act) नियुक्त करता है । ऽ ऽ उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ०ग० शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी । नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी । ऽ

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 23 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-23.833/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-23.833.