Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 में संशोधन संबंधी

Published 24 December 2024

Department
नगरीय प्रशासन विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
842
Notification no.
क्रमांक एफ 1-138/2014/18
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-24.842
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-138/2014/18. - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन्‌ 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 14 की उप-धारा (2) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन्‌ 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्‌ द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्‌ः-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 में - (एक) खण्ड (ज) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः- ''(ज-1) "महापौर" से अभिपे्रत है, किसी नगर निगम का महापौर'',।

(दो) खण्ड (झ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थातः-

''(झ-1) "अध्यक्ष" से अभिपे्रत है, किसी नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत का अध्यक्ष'',। 2. नियम 9 में, शब्दांश तथा अंक ''नियम 9-क के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए'' के पूर्व, शब्दांश तथा चिन्ह ''महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू'' अंतःस्थापित किया जाए।

3. नियम 16 के उप-नियम (3) के खण्ड (ख) में, शब्द ''अभ्यर्थियों'' के पश्चात्‌ शब्दांश और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाए जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाए।

4. नियम 21 में, खण्ड (क) में शब्द ''किसी के वार्ड पार्षद'' के स्थान पर शब्दांश ''महापौर, अध्यक्ष या किसी वार्ड के पार्षद'' प्रतिस्थापित किया जाये।

5. नियम 25 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात- ''(1) नियम 21 के खण्ड (क) के अधीन नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी या तो व्यक्तिशः या अपने प्रस्तावक के द्वारा नियम 21 के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के दौरान तथा स्थान पर, रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को, सम्यक रूप से पूर्ण, विहित प्ररूप में भरा गया और अभ्यर्थी द्वारा, तथा प्रस्तावक के रूप में महापौर या अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में, नगरपालिका के किसी वार्ड के मतदाता द्वारा, और किसी वार्ड केे पार्षद के निर्वाचन के मामले में उस वार्ड के किसी मतदाता द्वारा, हस्ताक्षरित नाम निर्देशन-पत्र परिदत्त करेगाः

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अध्यधीन है, प्रस्तावक के रूप में किसी नाम निर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नहीं होगा । 6. नियम 25-क के उप-नियम (1) में शब्द ''पार्षद के'' का लोप किया जाये।

7. नियम 26 में - (एक) उप-नियम (1) के, खण्ड (क) के पश्चात्‌ तथा परंतुक के पहले निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः-

(ख) नगर पंचायत के अध्यक्ष की सीट के लिये, रूपये 10,000/- की धनराशि, (ग) नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष की सीट के लिये, रूपये 15,000/- की धनराशि, (घ) नगरपालिक निगम के महापौर की सीट के लिये, 20,000/- की धनराशि, 8. अध्याय 5 में, शीर्षक में शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह" और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष" अंतःस्थापित किया जाये। 9. नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः- 33. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति -

(1) यदि कोई अभ्यर्थी और अपने पद से वापस बुलाए जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहे तो ऐसी नियुक्ति उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्ररूप-11 में नियम 75-ग के तहत्‌ सूचना जारी होने के पश्चात्‌ तथा मतदान के पूर्व किसी भी समय की जाएगी।୧୬୮୪ (୧) (2) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधित अभ्यर्थी और अपने पद से वापस बुलाए जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करके प्रतिसंहरित की जा सकेगी। ऐसा प्रतिसंहरण ऐसी तारीख से प्रभावशील होगा जिसको कि वह इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो। ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में या निर्वाचन के पूर्व या उसकी कालावधि के दौरान निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में संबंधित अभ्यर्थी और अपने पद से वापस बुलाए जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष उप-नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार नये निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा।

10. नियम 34 में, जहाँ कहीं भी शब्द "अभ्यर्थी'' आया हो, के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये।

11. नियम 35 में, जहाँ कहीं भी शब्द "अभ्यर्थी'' आया हो, के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये।

12. नियम 36 में, जहाँ कहीं भी शब्द "अभ्यर्थी'' आया हो, के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये।

13. नियम 37 में, जहाँ कहीं भी शब्द "अभ्यर्थी'' आया हो, के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलायेजाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 14. नियम 45 के खण्ड (घ) में शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 15. नियम 46 में, उप-नियम (1) में शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द तथा चिन्ह ''अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में महापौर/अध्यक्ष '' अंतःस्थापित किया जाए। 16. नियम 49 में, उप-नियम (1) में शब्द "अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये । 17. नियम 51 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखिम उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः-

''(1) मतदाता मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण मतदान कोष्ठ में जायेगा। वहाँ संबंधित अभ्यर्थी जिसके लिए मत देने का उसका आशय है के प्रतीक पर या୧୬୮୪ (୨) उसके निकट मतपत्र में उस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से चिन्ह बनाएगा । इसी तरह अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष के वापसी के पक्ष या विपक्ष के प्रतीक पर या उनके निकट जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, मतपत्र में उस प्रयोजन के लिये दिये गये उपकरण से चिन्ह बनाएगा। उपरोक्त दोनों मामलों में मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए। मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा''।

18. नियम 56 में, उप-नियम (1) में शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 19. नियम 58 में, उप-नियम (2) में शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 20. नियम 61 में, उप-नियम (3) में शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 21. नियम 63 में, (एक) जहाँ कहीं भी शब्द ''अभ्यर्थी'' आया हो के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये।

''(घ) उसके पश्चात्‌ मतदाता प्ररूप 19-ग में एक घोषणा के साथ प्ररूप 19-क में अंदर वाले छोटे लिफाफे को जिसमें निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र अंतर्विष्ट है, प्ररूप 19-ख में बाहर वाले बड़े लिफाफे के भीतर रखेगा बड़े लिफाफे को बंद करेगा और उसे निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जमा करने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्थापित सुविधा केन्द्र में स्थित मतपेटी में डालेगा।'' 22. नियम 64 में, शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 23. नियम 65 में, जहाँ कहीं भी शब्द ''अभ्यर्थी'' आया हो के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये।୧୬୮୪ (୩) 24. नियम 67 में, शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 25. नियम 70 में, शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 26. नियम 71 में, उप-नियम (1) में शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 27. नियम 72 में, जहाँ कहीं भी शब्द ''अभ्यर्थी'' आया हो के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 28. नियम 73 में, शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द और चिन्ह ''और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 29. नियम 74-क में -

(एक) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः- (1) जिला निर्वाचन अधिकारी, किसी भी समय किन्तु नियम 39 या 74 के अधीन, परिणाम की घोषणा के 7 दिन के भीतर, या तो स्वपे्ररणा से या रिटर्निंग ऑफिसर के प्रतिवेदन पर, यथास्थिति, प्ररूप 21 में गणना का परिणाम, प्ररूप 22 अंतिम परिणाम पत्रक, प्ररूप 23, निर्वाचन की घोषणा सह-विवरणी में किसी भी लिपकीय या गणितीय त्रुटि या भूल का, आदेश द्वारा संशोधन कर सकेगाः परन्तु यह कि ऐसा कोई भी सुधार या संशोधन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रश्नाधीन वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को ऐसे संशोधन करने के लिए तारीख, समय और स्थान की सूचना न दे दी गई हो।

30. नियम 75 के पश्चात तथा अध्याय के पूर्व निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः-

''अध्याय 8-क महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में मतदान -

75-क. महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने संबंधी प्रक्रिया का प्रारम्भ - यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 24 की उप-धारा (3) या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उप-धारा (3) के अधीन सन्दर्भ प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन आयोग, यथास्थिति,୧୬୮୪ (୪) महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया तुरन्त आरम्भ करेगा और उसे छः मास के भीतर पूरी करेगा। 75-ख. वर्तमान नियम स्थिति के अनुसार लागू रहेंगे - अध्याय 8-क के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अध्याय 1 से 8 तक तथा अध्याय 9 के नियम, ऐसे परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, जैसा आयोग उचित समझे। 75-ग. मतदान की सूचना तथा उसके लिए समय सूची- निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की गई समय-सूची के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी, प्ररूप 25 में सूचना द्वारा - (एक) मतदान का दिनांक और समय, (दो) मतगणना का स्थान, दिनांक तथा समय विनिर्दिष्ट करेगा।

75-घ. नियम 75-ग के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति-नियम 75-ग के अधीन सूचना, मतदान के लिए विहित की गई तारीख से कम से कम बीस दिन पूर्व सूचना की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों के सूचना फलक पर चिपकाकर प्रकाशित की जाएगीः-

(एक) जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (दो) रिटर्निंग ऑफिसर (संबंधित नगरपालिका) (तीन) संबंधित नगरपालिका, और रिटर्निंग ऑफिसर उक्त सूचना की एक प्रति संबंधित महापौर/अध्यक्ष को या उसके अभिकर्ता को प्रदान करेगा। 75-ड़. मतदान केन्दों की सूची का प्रकाशन- रिटर्निंग ऑफिसर, इन नियमों के अनुसार पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करेगा और नियम 75-ग के अधीन जारी की गई सूचना के साथ मतदान केन्द्रों तथा मतदान क्षेत्रों को, जिनके लिये वे बनाये जाएंगे, दर्शाते हुए सूची प्रकाशित करेगा। 75-च. प्रतीकों का आवंटन-राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अध्यधीन रहते हुए रिटर्निंग ऑफिसर, सम्बधिन्त महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने तथा पद पर बने रहने के लिए अलग-अलग प्रतीक विहित करेगा और उसे प्ररूप 26 में प्रकाशित करेगा।

75-छ. नियम 75 च के अधीन प्ररूप 26 के प्रकाशन की रीति- प्ररूप 26, नियम 75-ग के अधीन निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ प्रकाशित किया जाएगा और ऐसा प्रकाशन निम्नलिखित कार्यालय के सूचना फलक पर सूचना चिपका कर किया जाएगाः-

(एक) जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (दो) रिटर्निंग ऑफिसर (संबंधित नगरपालिका) (तीन) सम्बन्धित नगरपालिका और रिटर्निंग ऑफिसर प्ररूप 26 की एक प्रति सम्बन्धित महापौर/अध्यक्ष को या उसके अभिकर्ता को भी परिदान करेगा।୧୬୮୪ (୫) 75-ज. मतदान के परिणाम की घोषणा-रिटर्निंग ऑफिसर, मतगणना के पश्चात्‌ यथा संभव शीघ्र प्ररूप 27 में मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा और उसकी दो सम्य्‌क रूप से हस्ताक्षरित प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा, जिसमें से एक अभिलेख के लिए होगी और दूसरी प्रति उसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रेषित की जाएगी।

75-झ. महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के सम्बन्ध में निर्वाचन के परिणाम की अधिसूचना.- महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के सम्बन्ध में निर्वाचन के परिणाम को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। 75-ञ. रिक्ति की अधिसूचना.- यदि मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं द्वारा सम्बन्धित महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के पक्ष में मतदान किया है, तब यथास्थिति, सम्बन्धित महापौर या अध्यक्ष का पद, परिणाम घोषित करने की तारीख से रिक्ति समझा जाएगा, और ऐसी रिक्ति की सूचना, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

31. नियम 79-क के उप नियम (1) में, शब्द "निर्वाचित के पश्चात्‌" "महापौर, अध्यक्ष या" अंतःस्थापित किया जाये। 32. प्ररूप 2 में, (एक) शीर्षक में शब्द तथा चिन्ह्‌ ''पार्षद'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''महापौर/अध्यक्ष/'' अंतःस्थापित किया जाये। (दो) प्ररूप में शब्द ''पार्षद'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह्‌ "महापौर/अध्यक्ष/" अंतःस्थापित किया जाये । (तीन) तालिका के कॉलम (2) में शब्द ''पार्षद'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह्‌ "महापौर/अध्यक्ष/" अंतःस्थापित किया जाये। 33. प्ररूप 2-क में, (एक) प्रारंभिक पैरा में शब्द ''पार्षद'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह्‌ ''महापौर/अध्यक्ष/'' अंतःस्थापित किया जाये। (दो) तालिका के कॉलम (2) में शब्द ''पार्षद'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह्‌ "यथा महापौर/अध्यक्ष/" अंतःस्थापित किया जाये। 34. प्ररूप 3 में, (एक) शीर्षक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः-

''नगर पालिक निगम के महापौर/नगरपालिका परिषद्‌/नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्‌/नगर पंचायत....................के वार्ड क्रमांक ..............से पार्षद का निर्वाचन''।

(दो) सम्मति वाले भाग में खण्ड (घ) में शब्द ''पार्षद'' के पूर्व शब्द "अध्यक्ष/महापौर/" अंतःस्थापित किया जाये।୧୬୮୪ (୬) (तीन) नाम निर्देशन पत्र की रसीद में शब्द ''पार्षद'' के पूर्व चिन्ह और शब्द "अध्यक्ष/ महापौर/" अंतःस्थापित किया जाये। 35. प्ररूप 3-क में, प्रारंभिक पैरा में शब्द ''वार्ड क्रमांक'' के पूर्व शब्द और चिन्ह्‌ "महापौर/अध्यक्ष अथवा" अंतःस्थापित किया जाये। 36. प्ररूप 4 में, उप शीर्षक में शब्द ''नगरपालिक निगम'' के पूर्व, शब्द एवं चिन्ह ''नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका परिषद्‌/नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अथवा'' अंतःस्थापित किया जाये।

37. प्ररूप 5 में, उप शीर्षक में शब्द ''नगरपालिक निगम'' के पूर्व शब्द एवं चिन्ह ''नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत............. के अध्यक्ष का निर्वाचन अथवा''अंतःस्थापित किया जाये। 38. प्ररूप 6 के उप शीर्षक में,- (एक) शब्द ''नगरपालिक निगम'' के पूर्व शब्द एवं चिन्ह ''नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका परिषद्‌/नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अथवा'' शब्द ''पार्षद'' के पश्चात्‌ शब्द ''/अध्यक्ष/महापौर'' अंतःस्थापित किया जाये। (दो) अभ्यर्थिता वापस लेने के आवेदन के लिए रसीद में, शब्द ''पार्षद'' के पश्चात्‌ शब्द एवं चिन्ह्‌ "/अध्यक्ष/महापौर" अंतःस्थापित किया जाये।

39. प्ररूप 7 में, उप शीर्षक में शब्द ''नगरपालिक निगम'' के पूर्व शब्द एवं चिन्ह ''नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका परिषद्‌/नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अथवा'' अंतःस्थापित किया जाये। 40. प्ररूप 8 में,- (एक) विषय में शब्द ''पार्षद'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह्‌ "महापौर/अध्यक्ष/" अंतःस्थापित किया जाये। (दो) तालिका के कॉलम (1) में शब्द ''पार्षद'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह्‌ "महापौर/अध्यक्ष/" अंतःस्थापित किया जाये। 41. प्ररूप 9 में, विषय में शब्द ''पार्षद'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह्‌ "महापौर/अध्यक्ष/" अंतःस्थापित किया जाये। 42. प्ररूप 10 में, उप शीर्षक में शब्द ''नगरपालिक निगम'' के पूर्व शब्द एवं चिन्ह ''नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्‌/नगर पंचायत........... के महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन अथवा'' अंतःस्थापित किया जाये। 43. प्ररूप 11 में,- (एक) शीर्षक के पश्चात निम्न उप शीर्षक ''नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत........... के महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन'' का अंतःस्थापित किया जाये। (दो) शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द एवं चिन्ह ''महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये।୧୬୮୪ (୭) 44. प्ररूप 12 मे,ं- (एक) शीर्षक के पश्चात्‌ निम्न उप शीर्षक ''नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्‌/नगर पंचायत........... के महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन'' अंतःस्थापित किया जाये।

(दो) शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द एवं चिन्ह ''महापौर/अध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये। 45. प्ररूप 13 में,- (एक) शीर्षक के पश्चात्‌ निम्न उप शाीर्षक ''नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्‌/नगर पंचायत ........... के महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन'' अंतःस्थापित किया जाये।

(दो) शब्द ''अभ्यर्थी'' के पश्चात्‌ शब्द एवं चिन्ह ''/महापौर/अध्यक्ष'' का अंतःस्थापित किया जाये। 46. प्ररूप 14 में जहाँ कहीं भी शब्द ''पार्षद'' आया हो, के पश्चात्‌ शब्द तथा चिन्ह ''/अध्यक्ष/महापौर'' अंतःस्थापित किया जाये।

47. प्ररूप 14 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः-

नगरपालिका निर्वाचन ---------------- महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में

प्ररूप 15 (नगरपालिका निर्वाचन अथवा महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप से लागू नियम 49 (2) (ग) देखिए)

अभ्याक्षेपित मतों की सूची ''नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्‌/नगर पंचायत ....... के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद का निर्वाचन नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत ........... के महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन

प्रविष्टि का क्रमांक मतदाता का नाम मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां अभ्याक्षेपित व्यक्ति के अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर
मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक मतदाता का क्रमांक
(1) (2) (3) (4) (5)
अभ्याक्षेपित व्यक्ति का पहचानकर्ता यदि कोई हो का नाम अभ्याक्षेपकर्ता का नाम पीठासीन अधिकारी का आदेश निक्षेप वापस प्राप्त करने पर
୧୬୮୪ (୮)
पता अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
(6) (7) (8) (9) (10)

स्थान ------ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर तारीख------ नाम..................................... जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए। 48. प्ररूप 16 के, उप शीर्षक में शब्द ''संबंध में'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह "महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के" अंतःस्थापित किया जाये। 49. प्ररूप 17 के, उप शीर्षक में शब्द ''संबंध में'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह "महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के" अंतःस्थापित किया जाये । 50. प्ररूप 18 के उप शीर्षक में शब्द ''संबंध में'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह "महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के" अंतःस्थापित किया जाये । 51. प्ररूप 19 के उप शीर्षक में शब्द ''संबंध में'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह्‌ "महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के" अंतःस्थापित किया जाये । 52. प्ररूप 19-क में, जहाँ कहीं भी शब्द ''संबंध में'' आया हो, के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''अभ्यर्थी तथा महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के'' अंतःस्थापित किया जाये। 53. प्ररूप 19-ख में, जहाँ कहीं भी शब्द ''संबंध में'' आया हो, के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''अभ्यर्थी तथा महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के'' अंतःस्थापित किया जाये। 54. प्ररूप 19-ग में, जहाँ कहीं भी शब्द ''संबंध में'' आया हो, के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''अभ्यर्थी तथा महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के'' अंतःस्थापित किया जाये। 55. प्ररूप 19-घ में- (एक) जहाँ कहीं भी शब्द ''संबंध में'' आया हो, के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''अभ्यर्थी तथा महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के'' अंतःस्थापित किया जाये। (दो) निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश की कंडिका 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः-

''5. आपकी घोषणा हस्ताक्षरित हो जाने और आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किए जाने के पश्चात्‌ आप प्ररूप 19-ग में घोषणा और साथ ही "क" चिन्हित (प्ररूप 19-क) में छोटा लिफाफा (जिसमें मतपत्र रखा गया है) को "ख" चिन्हित (प्ररूप 19-ख) में बड़े लिफाफे में रखे बड़े लिफाफे रखें। बडे लिफाफे को बन्द करने के पश्चात्‌ इसे रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) द्वारा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जमा करने हेतु स्थापित सुविधा केन्द्र में स्थित मतपेटी में डाले एवं डालने के पूर्व उस पर अंकित समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति कर लें।''

56. प्ररूप 20 में,-୧୬୮୪ (୯) (एक) जहाँ कहीं भी शब्द ''संबंध में'' आया हो, के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''अभ्यर्थी तथा महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के'' अंतःस्थापित किया जाये।

(दो) तालिका के कॉलम (2) के शीर्षक में शब्द ''पक्ष में'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में'' अंतःस्थापित किया जाये। (तीन) तालिका की कॉलम (3) के शीर्षक में शब्द ''विरोध में'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में'' अंतःस्थापित किया जाये।

57. प्ररूप 21 में,- (एक) जहाँ कहीं भी शब्द ''संबंध में'' आया हो, के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''अभ्यर्थी तथा महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के'' अंतःस्थापित किया जाये।

(दो) तालिका के कॉलम (2) के शीर्षक में शब्द ''पक्ष में'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में'' अंतःस्थापित किया जाये। (तीन) तालिका की कॉलम (3) के शीर्षक में शब्द ''विरोध में'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में'' अंतःस्थापित किया जाये।

58. प्ररूप 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः-

प्ररूप 22

(नगरपालिका निर्वाचन अथवा महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू नियम 69 (3) एवं नियम 72 (4)(ख) देखिए)

अंतिम परिणाम-पत्र

नगरपालिक निगम .................... के महापौर/नगर पालिकापरिषद्‌/नगर पंचायत ............. के अध्यक्ष का निर्वाचन

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्‌/नगर पंचायत ......................... के महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन

स रल क ्र. निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या संबंधित अभ्यर्थी/महापौर/अध्यक्ष के पक्ष अथवा विरोध में डाले गये मतों की संख्या महायोग
मतदान केन्द्र क्रमांक ( ) मतदान केन्द्र क्रमांक ( ) मतदान केन्द्र क्रमांक ( ) मतदान केन्द्र क्रमांक ( ) मतदान केन्द्र क्रमांक ( ) योग
(1) संबंधित अभ्यर्थी
୧୬୮୪ (୧୦)
तथा महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष मे ं डाले गये मतपत्रो की संख्या ं ( 2) संबंधित महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के विरोध में डाले गये मतपत्रो की संख्या ं (3) अविधिमान्य मतपत्रो की संख्या ं (4) योग

2. (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या ......................................................................................

(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या .....................................................................................

(ग) डाले गये मतों की संख्या ...................................................................................................

स्थान ............................ हस्ताक्षर .................................. हस्ताक्षर .......................

तारीख .......................... गणना पर्यक्षेक्षक ..................... रिटर्निग ऑफिसर (नगरपालिका) नाम ..................................... नाम .............................................

जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।

निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या संबंधित अभ्यर्थी/महापौर/अध्यक्ष के पक्ष अथवा विरोध में डाले गये मतों की संख्या महायोग
मतदान केन्द्र क्रमांक ( ) मतदान केन्द्र क्रमांक ( ) मतदान केन्द्र क्रमांक ( ) मतदान केन्द्र क्रमांक ( ) मतदान केन्द्र क्रमांक ( ) योग
(1) संबंधित अभ्यर्थी महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में डाले गये मतपत्रो की ं संख्या (2) संबंधित महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के विरोध में डाले गये मतपत्रों की संख्या (3) अविधिमान्य मतपत्रों की तथा
୧୬୮୪ (୧୧)
संख्या (4) योग

हस्ताक्षर .................................. हस्ताक्षर ....................... गणना पर्यक्षेक्षक ..................... रिटर्निग ऑफिसर (नगरपालिका) नाम ..................................... नाम ............................................. 59. प्ररूप 23 में उप शीर्षक में शब्द ''नगर पालिक निगम'' के पूर्व शब्द तथा चिन्ह ''नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा'' अंतःस्थापित किया जाये। 60. प्ररूप 24 में शब्द ''पार्षद'' के पश्चात्‌ शब्द तथा चिन्ह ''/अध्यक्ष/महापौर'' अंतःस्थापित किया जाये।

61. प्ररूप 24 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रारूप 25, 26 एवं 27 अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः-

प्ररूप-25 (नियम 75-ग देखिये) कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) जिला.......................... महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के सम्बन्ध में निर्वाचन की सूचना

क्र. .................... छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप-धारा (2)/छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की नगर पालिक निगम ..................... के महापौर/नगरपालिका/नगर पंचायत .......................... के अध्यक्ष श्री/श्रीमती ......................... को वापस बुलाने के सम्बन्ध में मतदान कराने का सन्दर्भ इस आधार पर किया है कि तीन चौथाई पार्षदों द्वारा बुलाये जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। अतः छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 24 की उप-धारा (3) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उक्त महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के सम्बन्ध में नियमानुसार मतदान की व्यवस्था करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुझे निर्देश दिया गया है। अतएव छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 75-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए .......................... मैं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) जिला ....................... नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्‌/नगर୧୬୮୪ (୧୨) पंचायत ................. के उक्त महापौर/अध्यक्ष श्री/श्रीमती ....................... को वापस बुलाने के सम्बन्ध में मतदान के लिए एतद्‌द्वारा निम्नानुसार सूचना देता हूँ।

(एक) मतदान दिनांक ............................... को ....................... बजे पूर्वान्ह से ........................

बजे अपरान्ह्‌ तक होगा।

(दो) मतगणना दिनांक ..................... को स्थल ................... पर बजे पूर्वान्ह से ....................

बजे अपरान्ह तक होगी ।

(तीन) इस मतदान के लिए श्री ............................. कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व)/तहसीलदार रिटर्निंग ऑफिसर होंगे ।

स्थान : जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) दिनांक : जिला .............................................................

नाम ................................................................

प्ररूप 26

(नियम 75-च देखिए)

महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्‌/नगर पंचायत ...................... के महापौर/अध्यक्ष श्री/श्रीमती ................. को वापस बुलाने के संबंध में मतदान

नाम मतदान का विकल्प प्रतीक
(1) (2) (3)
(क) वापस बुलाने के लिए (पद रिक्ति के लिए वापस) (ख) वापस बुलाने के विरूद्ध (पर पूर्ववत बने रहने के लिए) ................... ....................

स्थान : रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) दिनांक : नाम ...........................................................

୧୬୮୪ (୧୩)

प्ररूप 27 (नियम 75-ज देखिए) महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के सम्बन्ध में मतदान के परिणाम की घोषणा नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत ...................... के महापौर/अध्यक्ष श्री/श्रीमती ................................ को वापस बुलाने के सम्बन्ध में दिनांक ....................... को हुए मतदान में कुल ................... मत पड़े जिनमें से ............... मत वापस बुलाने के पक्ष में तथा .................. मत वापस बुलाने के विरूद्ध तथा ....................... मत अवैध पाये गये थे। अतएव मैं ...................... रिटर्निंग ऑफिसर, एतद्‌द्वारा यह घोषणा करता हूॅ कि मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक/आधे से कम मतदाताओं ने महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में मतदान किया है जिसके परिणामस्वरूप, महापौर/अध्यक्ष, पदमुक्त माना जायेगा/पद पूर्ववत धारण करता रहेगा।

स्थान : हस्ताक्षर (रिटर्निंग ऑफिसर) दिनांक : नाम ........................................................... (मुहर)''

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 24 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-24.842/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-24.842.