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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ नगर पालिका वार्डो का आरक्षण नियम, 1994, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (नगर पंचायत छुईखदान, गंडई) संबंधी

Published 24 December 2024

Department
नगरीय प्रशासन विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
849
Notification no.
क्रमांक एफ 1-169/2024/18
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-24.849
Languages
English, Hindi

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 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-169/2024/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्‌ द्वारा नगर पंचायत गंडई, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई हेतु निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार आरक्षित वार्डो की सूची अधिसूचित करता हैः-

अनुसूची

क्र. वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम
1. अनुसूचित जाति वर्ग 08 ग ुरू घासीदास वार्ड
15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2. अनुसूचित जाति वर्ग (महिला) 14 शिव मंदिर वार्ड
3. अनुसूचित जनजाति वर्ग 11 राजीव गांधी वार्ड
4. अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला) 12 पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड
5. अन्य पिछड़ा वर्ग 05 इंदिरा गांधी वार्ड
6. अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) 09 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
7. महिला वर्ग 04 बुढ़ादेव वार्ड
06 कैलाश नगर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

क्रमांक एफ 1-169/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-169/2024/18 दिनांक 24-12-2024 का अंंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 24th December 2024

NOTIFICATION

No F 1-169/2024/18.— In exercise of the powers conferred by rule 7 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 the state Government hereby notify the list of reserved ward of Nagar Panchayat -Gandai, Distt- Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai as per schedule given below:-

SCHEDULE

Sl.No. Reservation for Category Ward No. Name of the Wards
1. Scheduled Caste 08 GURU GHANSIDAS WARD
15 DR. AMBEDKAR WARD
2. Scheduled Caste (Female) 14 SHIV MANDIR WARD
3. Scheduled Tribes 11 RAJIV GANDHI WARD
4. Scheduled Tribes (Female) 12 Pt. JAWAHAR LAL NEHARU WARD
5. Other Backward Class 05 INDIRA GANDHI WARD
6. Other Backward Class (Female) 09 LAL BAHADDUR SHASTRI WARD
7. Female (UR) 04 BUDHA DEV WARD
06 KAILASH NAGAR WARD

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.

अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-169/2024/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्‌ द्वारा नगर पंचायत छुईखदान, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई हेतु निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार आरक्षित वार्डो की सूची अधिसूचित करता हैः-

अनुसूची

क्र. वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम
1. अनुसूचित जाति वर्ग 13 बाबा साहेब अम्बेडकर वार्ड
2. अनुसूचित जनजाति वर्ग 03 ऋतुपर्ण किशोर वार्ड
3. अन्य पिछड़ा वर्ग 01 राजमाता मोहन कुंवर वार्ड
04 अब्दुल कलाम आजाद वार्ड
11 राजीव गांधी वार्ड
4. अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) 05 महात्मा गांधी वार्ड
02 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
5. महिला वर्ग 06 जवाहर लाल नेहरू वार्ड
07 संजय गांधी वार्ड
08 शहीद भगत सिंह वार्ड
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

क्रमांक एफ 1-169/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-169/2024/18 दिनांक 24-12-2024 का अंंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 24th December 2024

NOTIFICATION

No F 1-169/2024/18-— In exercise of the powers conferred by rule 7 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 the state Government hereby notify the list of reserved ward of Nagar Panchayat -Chhuikhadan, Distt- Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai as per schedule given below:-

SCHEDULE

Sl.No. Reservation for Category Ward No. Name of the Wards
1. Scheduled Caste 13 BABA SAHEB AMBEDKAR WARD
2. Scheduled Tribes 03 RITUPARN KISHORE WARD
3. Other Backward Class 01 RAJMATA MOHAN KUNWAR WARD
04 ABDUL KALAM AZAD WARD
11 RAJIV GANDHI WARD
4. Other Backward Class (Female) 05 MAHATMA GANDHI WARD
02 SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD
5. Female (UR) 06 JAWAHARLAL NEHRU WARD
07 SANJAY GANDHI WARD
08 SHAHEED BHAGAT SINGH WARD

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 24 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-24.849/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-12-24.849.