विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 जनवरी 2025
आदेश
क्रमांक 26/4369/21-ब/छ.ग./2024.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 की उपधारा (8) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विशेष न्यायालय (ACB/EOW) रायपुर (छ.ग.) में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु श्री विपुल कुमार नायक को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक के लिए विशेष लोक अभियोजक (ACB/EOW) नियुक्त करता है। उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय - समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.