महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 जनवरी 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50 .— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) में उल्लेखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में, क्रमशः अध्यक्ष/सदस्य के रूप में, नीचे उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात :-
| क्र. | जिला | बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम | बालक कल्याण समिति के सदस्य का नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | बस्तर | श्री नरेन्द्र पाणिग्रही | श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव 1. श्री संतोष कुमार जोशी 2. श्री रामकृष्ण ठाकुर 3. सुश्री धनेश्वरी वर्मा 4. |
| 2. | बीजापुर | - | श्री गोरला संतोष कुमार |
| 3. | सुकमा | - | श्री राजेश कुमार राव |
| 4. | दंतेवाड़ा | श्रीमती बबीता पाण्डेय | श्री श्याम सिंह ठाकुर |
| 5. | कोण्डागांव | - | श्री इन्द्रदेव शर्मा |
| 6. | नारायणपुर | - | श्रीमती पुष्पलता सोनी 1. श्री मुरलीधर देवांगन 2. |
| 7. | कांकेर | श्रीमती बुलबुल वैद्य | सुश्री नीला साहू 1. श्री मुकेश शर्मा 2. श्री आत्माराम निषाद 3. |
| 8. | बालोद | श्री कृष्णा साहू | श्रीमती यशोदा साहू 1. श्रीमती दुखिया निषाद 2. श्री चन्द्रहास साहू 3. श्रीमती पुष्पा सिंह ठाकुर 4. |
| 9. | बेमेतरा | श्रीमती निवेदिता शरद जोशी | श्रीमती रेणुका शर्मा 1. श्रीमती लक्ष्मी साहू 2. श्री शिवकुमार साहू 3. श्री प्रफुल्ल शर्मा 4. |
| 10. | दुर्ग | श्री राकेश साहू | श्रीमती रचना अग्रवाल 1. |
| श्री मुकेश सोनी 2. श्रीमती भावना अग्रवाल 3. | |||
| 11. | राजनांदगांव | श्रीमती सरिता भोजवानी | श्रीमती अल्का देशमुख 1. श्री दीपक कुमार वर्मा 2. श्री कुल प्रकाश वाल्दे 3. श्रीमती सरिता सिन्हा 4. |
| 12. | कोरबा | - | श्रीमती मधुलता राजवाडे़ 1. श्रीमती लक्ष्मी देवी पटेल 2. श्री मनोज ठाकुर 3. श्रीमती उमा भारती सराफ 4. |
| 13. | मुंगेली | श्री आशीष मिश्रा | 1. कु. सुनीता ठाकुर श्री मिथलेश चौबे 2. |
| 14. | रायगढ़ | श्री गेवेश कुमार नायक | श्रीमती अर्चना मिश्रा 1. श्री रूपलाल चौहान 2. श्रीमती निवेदिता पटनायक 3. |
| 15. | बलरामपुर | - | श्रीमती रंजिता गुप्ता 1. श्री बंसत कुमार विश्वास 2. |
| 16. | कोरिया | श्री रूपनारायण पाण्डेय | श्रीमती सावित्री पाण्डेय 1. श्रीमती आभा चारूपा 2. सुश्री उषा लहरे 3. |
| 17. | जशपुर | श्री नितिन राय | श्रीमती हेमा शर्मा 1. श्री रामेश्वर राम 2. श्री संदीप कुमार पाठक 3. |
| 18. | सूरजपुर | श्रीमती किरण बघेल | श्रीमती नंदिता सिंह 1. श्री संजय सोनी 2. श्री रूद्रप्रताप राजवाडे़ 3. श्रीमती अमृता राजवाडे़ 4. |
| 19. | रायपुर | कु. श्वेता रानी | श्रीमती प्रतिमा सिंह चंदेल 1. डॉ. पुरूषोत्तम चन्द्राकर 2. डॉ. नेतराम डडसेना 3. श्रीमती मनीषा तिवारी 4. |
| 20. | बलौदाबाजार | श्रीमती वीणा वर्मा | श्रीमती सोनल केशरवानी 1. श्री युगल किशोर वर्मा 2. श्री भुपेन्द्र वर्मा 3. श्री शिवनरेश मिश्रा 4. |
| 21. | धमतरी | श्रीमती सती केसवानी | श्रीमती चन्द्रकला पटेल 1. श्रीमती अनामिका शर्मा 2. 3 श्रीमती नमिता साहू 3.. |
| 22. | गरियाबंद | श्री प्रशांत कुमार मानिकपुरी | श्रीमती ताकेश्वरी साहू 1. श्रीमती प्रीति मिश्रा 2. श्री धनाराम साहू 3. |
| 23. | महासमुंद | श्री संदीप दीवान | श्रीमती सुनिता साहू 1. डॉ. श्रीमती वाणी तिवारी 2. 3 श्रीमती आरती श्रीवास्तव 3.. |
| 24. | बिलासपुर | श्रीमती रीता बरसैया | श्रीमती मधु तिवारी 1. डॉ. नवीन कुमार कौशिक 2. श्री शिवसागर तिवारी 3. श्री क्रांतिलाल साहू 4. |
| 25. | जांजगीर-चांपा | श्री गणेश प्रसाद शर्मा | श्रीमती आरती यादव 1. श्री देवप्रसाद बर्मन 2. श्री तपोधन सिंह सिसोदिया 3. 4 श्रीमती अनुराधा शुक्ला 4.. |
| 26. | सरगुजा | - | 1. श्रीमती गीता श्रीवास्तव 2. श्री राजेश कुमार सराठे 3. श्रीमती सुमन सिंह 4. श्री कमल कुमार कश्यप |
(1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियाें द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा मे राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध मे कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नही होगा।
(2) बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी। नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य की आयु जिस दिन 65 वर्ष पूर्ण होगी उस दिन नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
(3) बालक कल्याण समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
(4) बालक कल्याण समिति, बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी।
(5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा (27) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी। (6) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15(6) अनुसार समिति के अध्यक्ष/सदस्य राज्य सरकार को एक माह का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेंगे। (7) समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगी।
(8) यदि नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यो को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा, एवं इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन मे विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।
(10) नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में उपस्थिति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं फार्म 49 में शपथ पत्र जमा करना होगा। (11) नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 89(3) अनुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 जनवरी 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 04 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के किशोर न्याय बोर्ड में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, नीचे उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात :-
| क्र.. क्र | जिजललाा ि | किकश्शााो ि ेरर न्न्ययाायय बबाो ेडर्ड र् कके े ससााममााजििजकक ककाायर्य र्ककतर्ताा र् |
| ( (11)) | (22)) ( | (33)) ( |
| 1 | बस्स्ततरर ब | श्रीी चचु श्र ुम्म्ममनन सििसं ंहह ठठााककु ुरर |
| 2 | बीीजजाापपु ब ुरर | श्रीीममततीी ननीीललाा बबााइई श्र र् अआाललमम |
| 3 | दं द ंतते ेववााडड़ ़ाा | श्रीीममततीी ससु श्र ुननीीतताा ठठााककु ुरर |
| 4 | काो क ेण्ण्डडाागगाां ंवव | 1.. ससु 1 ुश्रश्रीी ससरििरतताा जजााययससववाालल 2.. श्रश्रीी ननररपपतिित रराामम पपटटे 2 ेलल |
| 5 | नााररााययण्णापपु न ुरर | श्रीीममततीी पपू श्र ूननमम कके ेश्शारराा |
| 6 | काां क ंकके ेरर | 1.. श्रश्रीीममततीी हहे 1 ेममललतताा ववै ैष्ष्ण्णावव 2.. श्रश्रीी वििवननाो 2 ेदद ककु ुममाारर ययााददवव |
| 7 | बााललाो ब ेदद | 1.. श्रश्रीीममततीी गगााययत्रत्रीी ससााहहू 1 ू 2.. श्रश्रीीममततीी ममननीीष्षााा ययााददवव 2 |
| 8 | दु द ुगर्ग र् | 1.. श्रश्रीीममततीी पपााययलल पपााण्ण्डडे 1 ेयय 2.. श्रश्रीीममततीी पपु 2 ुष्ष्पपाा पपटटे ेलल |
| 9 | रााजजननाां र ंददगगाां ंवव | 1.. श्रश्रीीममततीी ममननीीष्षााा श्रश्रीीववाास्स्ततवव 1 2.. श्रश्रीी ररााकके 2 ेश्शा सििसं ंहह ररााजजपपू ूतत |
| 100 1 | बललाौ ब ैददााबबााजजाारर--भ्भाााटटाापपाारराा | 1.. श्रश्रीीममततीी अअपर्प 1 र्ण्णााा ससररााफफ 2.. श्रश्रीी पप्र 2 ्रववीीण्णा अअगग्र ्रववाालल |
| 111 1 | धाममततररीी ध् | 1.. श्रश्रीीममततीी ददीीननाा ससााहहू 1 ू 2.. श्रश्रीी ख्खो 2 ेममललाालल ससााहहू ू |
| 122 1 | गरििरययााबबं ग ंदद | श्रीीममततीी पपू श्र ूण्र्णििा र्ममाा तिितववााररीी |
| 133 1 | ु महहााससममु म ंदद ं | 1.. श्रश्रीीममततीी नििनररं 1 ंजजननाा श्शामर्माा र् 2.. श्रश्रीीममततीी ससु 2 ुननीीतताा ददे ेववाां ंगगनन |
| 144 1 | बिबललााससपपु ि ुरर | श्रीीममततीी ककु श्र ुन्न्ततीी ककश्श्ययपप |
| 155 1 | काो क ेररबबाा | 1.. श्रश्रीीममततीी ससं 1 ंगगीीतताा अअगग्र ्रववाालल़ ़ 2..श्रश्रीी पप्र 2 ्रददीीपप ककु ुममाारर ममं ंहहतत |
| 166 1 | जाां ज ंजजगगीीरर चचाां ंपपाा | 1.. श्रश्रीीममततीी ससं 1 ंतताो ेष्षाीी ररााठठाौ ैरर 2.. श्रश्रीी ससु 2 ुररे ेश्शा ककु ुममाारर जजााययससववाालल |
| 177 1 | ु मु म ंगगे ं ेललीी | 1.. श्रश्रीीममततीी ससु 1 ुलले ेख्खााा टटं ंडडनन 2.. श्रश्रीी अआो 2 ेममपप्र ्रककााश्शा चचं ंदद्र ्रााककरर |
| 188 1 | बिबललााससपपु ि ुरर | डाॉ ड ॅ.. उउष्षााा कििकररण्णा ववााजजपपे ेययीी |
| 199 1 | बललररााममपपु ब ुरर | श्रीी ससं श्र ंजजीीवव ककु ुममाारर |
| 200 2 | काो क ेरििरययाा | 1.. श्रश्रीीममततीी अअस्स्मििमतताा जजााययससववाालल 1 2.. श्रश्रीीममततीी ककममललााववततीी ददाासस 2 |
| 211 2 | जश्शापपु ज ुरर | 1.. श्रश्रीीममततीी अअचर्च 1 र्ननाा अअगग्र ्रववाालल 2.. श्रश्रीी ससत्त्यये 2 ेन्न्दद्र ्र ननााररााययण्णा मििमश्रश्राा |
| 222 2 | सू स ूररजजपपु ुरर | 1.. श्रश्रीीममततीी लललििलतताा जजााययससववाालल 1 2.. श्रश्रीीममततीी ककवििवतताा सििसं 2 ंहह |
| 233 2 | सररगगु स ुजजाा | 1.. श्रश्रीीममततीी ददे 1 ेववन्न्ततीी ससााहहू ू 2.. श्रश्रीीममततीी ररााननू 2 ू पपााण्ण्डडे ेयय |
(1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियाें द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा मे राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध मे कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नही होगा।
(2) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्याकर्ताओेंं की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी। नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य की आयु जिस दिन 65 वर्ष पूर्ण होगी उस दिन नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
(3) बोर्ड, बाल संप्रेक्षण गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चत स्थान पर अपना बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
(4) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्याकर्ताओेंं की नियक्ति, किशोर न्याय(बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा (4) की उपधारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
(5) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 5(3) अनुसार बोर्ड के सामाजिक कार्याकर्ताऔं राज्य सरकार को एक माह का लिखित नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेंगे । (6) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगे।
(7) यदि नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य अनिवार्य रूप से स्थगित करना होगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(8) किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता यदि अधिवक्ता है, तो बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टिस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद् से अपना पंजीयन/सनद् स्थगित कराना होगा तथा उन्हें इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इसके पश्चात ही वे किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थिति दे सकेंगे। (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन मे विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।
(10) नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में उपस्थिति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।
(11) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 89(3) अनुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
(12) माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण ॅच्ै क्रमांक 4536/2024 के परिपेक्ष्य में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड, कांकेर में की गयी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में लिये गये निर्णय के अध्यधीन होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जनवरी 2025
संशोधित अधिसूचना
क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 (2016 का 2) की धारा 04 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.01.2025 के सरल क्रमांक 10 में जिला बलौदा बाजार-भाटापारा के किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता के पद के लिये श्री प्रवीण अग्रवाल का नाम लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया था, के स्थान पर राज्य शासन एतद्द्वारा संशोधन करते हुए श्री देवेन्द्र कुमार साहू को नियुक्त किया जाता है।
2. शेष जारी आदेश एवं शर्ते यथावत रहेगें।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.