कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2025
आदेश
फा. क्र.-21/चार/वि.स.चु./निरर्हित/2025/176. ― भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. 76/छत्तीसगढ़-वि.स./44/2023/सी.ई.एम.एस-III, दिनांक 13-12-2024 के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी डा. पुरूषोतम सोनी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।
हस्ता./-
(रीना बाबासाहेब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 - 22 पौष, 1946 (शक)
आदेश
सं. 76/छत्तीसगढ़-वि.स./44/2023/सी.ई.एम.एस.-III. - यतः, छत्तीसगढ़ राज्य की 44-कसडोल विधानसभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2023 की घोषणा अधिसूचना नं. 08/चार/विसनि/2023 दिनांक 21.10.2023 के जरिए की गई थी।
हस्ता./-
(बिनोद कुमार) सचिव भारत निर्वाचन आयोग.
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
New Delhi, Dated 13th December, 2024 - 22 Pausha, 1946 (Saka)
ORDER
No. 76/Chhattisgarh-LA/44/2023/CEMS-III.-WHEREAS, the General Election to 44-Kasdol, Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2023 was held vide Notification No. 08/चार/विसनि/2023 dated 21.10.2023.
Sd/-
(Binod Kumar) Secretary Election Commission of India.