त्तीसगढ़शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 56]
नवा रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025- पौष 27, शक 1946
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 17 जनवरी 2025
क्र. 622 / डी. 03 / 21 -अ/ प्रारू./ छ.ग. / 25. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 01-01-2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप - सचिव .
111 112
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2025
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 2 सन् 2025 )
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन ( संशोधन ) अधिनियम, 2024 छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन (संशोधन ) अधिनियम, 2024 कहलाएगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा
अनुसूची का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची के सरल कनांक 5 के कॉलम (4 ) की प्रविष्टि (दो) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 1,000 प्रतिदिन" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रुपये 2,000 प्रतिदिन " प्रतिस्थापित किया जाये ।
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जनवरी 2025
क्र. 622/डी. 03/ 21 -अ/ प्रारू ./ छ.ग. / 25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अनिल सिन्हा, उप- सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2025
112(1) CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2025 )
THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN , BHATTA TATHA PENSION ( SANSHODHAN ) ADHINIYAM , 2024 .
An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - fifth Year of the Republic of India, as follows : -
Short title and commencement .
1. (1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension ( Sanshodhan ) Adhiniyam , 2024 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
Amendment of Schedule .
2. In entry ( ii ) of column (4) of serial number 5 of Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) , for the words , figure and symbol "Rupees 1,000 per day" , the words , figure and symbol "Rupees 2,000 per day " shall be substituted .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .