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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2025) संबंधी

Published 17 January 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
56
Notification no.
क्र. 622/डी. 03/21-अ/प्रारू./छ.ग./25
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-01-17.56
Languages
English, Hindi

त्तीसगढ़शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56]

नवा रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025- पौष 27, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 17 जनवरी 2025

क्र. 622 / डी. 03 / 21 -अ/ प्रारू./ छ.ग. / 25. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 01-01-2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल सिन्हा, उप - सचिव .

111 112

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2025

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2025 )

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन ( संशोधन ) अधिनियम, 2024 छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन (संशोधन ) अधिनियम, 2024 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची के सरल कनांक 5 के कॉलम (4 ) की प्रविष्टि (दो) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 1,000 प्रतिदिन" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रुपये 2,000 प्रतिदिन " प्रतिस्थापित किया जाये ।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जनवरी 2025

क्र. 622/डी. 03/ 21 -अ/ प्रारू ./ छ.ग. / 25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अनिल सिन्हा, उप- सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2025

112(1) CHHATTISGARH ACT

(No. 2 of 2025 )

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN , BHATTA TATHA PENSION ( SANSHODHAN ) ADHINIYAM , 2024 .

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) .

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - fifth Year of the Republic of India, as follows : -

Short title and commencement .

1. (1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension ( Sanshodhan ) Adhiniyam , 2024 .

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .

Amendment of Schedule .

2. In entry ( ii ) of column (4) of serial number 5 of Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) , for the words , figure and symbol "Rupees 1,000 per day" , the words , figure and symbol "Rupees 2,000 per day " shall be substituted .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 17 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-01-17.56/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-01-17.56.