सहकारिता विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 दिसम्बर 2024
अधिसूचना
क्रमांक/एफ 15-24/15-2/2023. - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 95 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 49-गग में, -
(एक) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''(पांच) धारा 53 के अधीन प्रशासक अथवा धारा 49 की उप-धारा (8) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की तारीख, यदि कोई हो;''
(दो) उप-नियम (2) में, शब्द ''सदस्य सूची'' के स्थान पर, शब्द ''मतदाता सूची'' तथा शब्द ''सदस्यता की सूची'' के स्थान पर, शब्द ''मतदाताओं की सूची'' क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाये।
(तीन) उप-नियम (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :-
''(चार) ई-मेल द्वारा।''
(चार) उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''(घ) ऊपर निर्दिष्ट जानकारी के प्रकाशन के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मतदाता सूची की एक प्रति समन्वयक के कार्यालय में तथा संबंधित सोसाइटी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा एवं प्रकाशन की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा ई-मेल से आयोग को संसूचित करेगा।''୧୧୬ (୧) ୧୧୬ (୨)୧୧୬ (୩) ୧୧୬ (୪)୧୧୬ (୫) ୧୧୬ (୬)୧୧୬ (୭) ୧୧୬ (୮)୧୧୬ (୯) ୧୧୬ (୧୦) ୧୧୬ (୧୧) ୧୧୬ (୧୨) ୧୧୬ (୧୩) ୧୧୬ (୧୪) ୧୧୬ (୧୫) ୧୧୬ (୧୬) ୧୧୬ (୧୭) ୧୧୬ (୧୮) ୧୧୬ (୧୯) ୧୧୬ (୨୦)୧୧୬ (୨୧) ୧୧୬ (୨୨)୧୧୬ (୨୩) ୧୧୬ (୨୪)୧୧୬ (୨୫) ୧୧୬ (୨୬)୧୧୬ (୨୭) ୧୧୬ (୨୮)୧୧୬ (୨୯) ୧୧୬ (୩୦)୧୧୬ (୩୧) ୧୧୬ (୩୨)୧୧୬ (୩୩) ୧୧୬ (୩୪)୧୧୬ (୩୫) ୧୧୬ (୩୬)