आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जनवरी 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 07-12/2023/32.— राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-
| स. क्र. | ग्राम | खसरा नंबर | प्रभावित भाग | रकबा (हे.मे) | अंगीकत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भू-उपयोग | अधिनियम की धारा 23 क के तहत उपांतरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | कोटराभाठा | 374 का भाग | Part | 15.500 में से 1.4875 | आवासीय | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
| 2 | कोटराभाठा | 436 का भाग | Part | 15.860 में से 2.0772 | आवासीय | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
| 3 | कोटनी | 25 का भाग | Part | 2.190 में से 1.8838 | आवासीय | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
| 4 | कोटनी | 26 | Full | 1.290 | आवासीय | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
| 5 | कोटनी | 27 का भाग | Part | 1.740 में से 1.4409 | आवासीय | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
| 6 | कोटनी | 28/2 का भाग | Part | 0.850 में से 0.0040 | आवासीय | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
| 7 | कोटनी | 231 का भाग | Part | 0.700 में से 0.2349 | आवासीय | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
| 8 | कोटनी | 232 का भाग | Part | 0.610 में से 0.5100 | आवासीय | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
| 9 | कोटनी | 233/1, 2 का भाग | Part | 0.600 में से 0.3966 | आवासीय | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
| 10 | कोटनी | 234 का भाग | Part | 7.110 में से 0.7923 | आवासीय | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक |
| कुल | 10.1172 हेक्टेयर |
2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण नवा रायपुर अटल नगर के लेयर-। के सेक्टर-18 में प्रस्तावित स्वास्थ्य सुविधा हेतु। 3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
4. अतः राज्य शासन एतद् द्वारा नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा।