महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 3-34/2024/50.— राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (2007 का सं. 6) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समस्त ग्राम पंचायत सचिव को संबंधित ग्राम पंचायत हेतु ''बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी'' के रूप में नियुक्त करता है, जिनके भीतर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2025
क्रमांक एफ 3-34/2024/50.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-01-2025 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 16th January 2025
NOTIFICATION
No. F 3-34/2024/50.⸺ In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 16 of Prohibition of Child Marriage Act, 2006, (No. 6 of 2007) the State Government hereby appoints every Gram Panchayat Secretary as the "Child Marriage Prohibition Officer" for the respective Gram Panchayat within whose jurisdiction the Child Marriage Prohibition Officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on them by this Act.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SRIVASTAV, Joint Secretary.