Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ रोजगार (अराजपत्रित तृतीय श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तो के संबंध में

Published 23 January 2025

Department
तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
70
Notification no.
क्रमांक एफ 1-38/2024/रो.वि./42
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-01-23.70
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-38/2024/रो.वि./42. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ रोजगार (अराजपत्रित तृतीय श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तो के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ रोजगार (अराजपत्रित तृतीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2024 कहलायेंगे।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होेगा।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है संचालनालय के लिए संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण तथा संचालनालय के अधीनस्थ कार्यालयों के लिये उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी;

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है क्रमशः नियम 11 एवं 13 के अधीन गठित चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति;

(ग) ''संचालक'' से अभिप्रेत है संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ;़ (घ) ''उप-संचालक'' से अभिप्रेत है उप-संचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र/प्रवर्तन कक्ष/विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु);़

(ङ) ''जिला रोजगार अधिकारी'' से अभिप्रेत जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र/अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र;

(च) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा;

(छ) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन; (ज) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल; (झ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची; (ट) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

୧୪୦ (୧)

୧୪୦ (୨)

୧୪୦ (୩)

୧୪୦ (୪)

୧୪୦ (୫)

୧୪୦ (୬)

୧୪୦ (୭)

୧୪୦ (୮)

୧୪୦ (୯) ୧୪୦ (୧୦) ୧୪୦ (୧୧) ୧୪୦ (୧୨) ୧୪୦ (୧୩) ୧୪୦ (୧୪) ୧୪୦ (୧୫) ୧୪୦ (୧୬) ୧୪୦ (୧୭) ୧୪୦ (୧୮) ୧୪୦ (୧୯)

୧୪୦ (୨୦)

୧୪୦ (୨୧)

୧୪୦ (୨୨)

୧୪୦ (୨୩)

୧୪୦ (୨୪)

୧୪୦ (୨୫)

୧୪୦ (୨୬)

୧୪୦ (୨୭)

୧୪୦ (୨୮)

୧୪୦ (୨୯)

୧୪୦ (୩୦)

୧୪୦ (୩୧)

୧୪୦ (୩୨)

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 23 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-01-23.70/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-01-23.70.