लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-12/2024/17-दो. - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री ऋषि साहू, औषधि निरीक्षक को उक्त अधिनियम के अध्याय-4 औषधियों एवं प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, विक्रय और वितरण के प्रयोजन हेतु, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निरीक्षक के रूप में भी कार्य करने हेतु नियुक्त करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार चौधरी, उप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2025
Nava Raipur Atal Nagar, the 23rd January 2025NOTIFICATION
No. F 1-12/2024/17-2. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), the State Government, hereby, appoints Shri Rishi Sahu, Drugs Inspector also to act as Inspector for the purpose of Chapter IV-Manufacturer, Sale and Distribution of Drugs and Cosmetics of the said Act, for the whole state of Chhattisgarh.