संस्कृति विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 2-7/2006/30/सं. - राज्य शासन, एतद्द्वारा, अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए छत्तीसगढ़ कलाकार कल्याण कोष नियम, 1982 (विभागीय संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ 2-7/30/सं./2006, दिनांक 21-03-2013 द्वारा यथा-संशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :
स्ांशोधन
उक्त नियम में, -
1. नियम 3 के उप-नियम (4) में विर्निदिष्ट वित्तीय सहायता की राशि में शब्द एवं अंक ''अधिकतम सीमा रूपये 25000/- (पच्चीस हजार रूपये) तक हो सकेगी'' के स्थान पर, शब्द एवं अंक ''अधिकतम सीमा रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपये) एवं मृत्यु हो जाने पर रूपये 1,00,000/- (एक लाख रूपये) तक हो सकेगी'', प्रतिस्थापित किया जाए।
2. यह संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे। शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.