त्तीसगढ़शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 80 ]
नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 जनवरी 2025- माघ 10 , शक 1946
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 30 जनवरी 2025
क्र. 1232/डी. 11 / 21 -अ/ प्रारू ./ छ.ग./25. छत्तीसगढ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम , जिस पर दिनांक 21-1-2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप - सचिव .
159 160
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2025
छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 6 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2024
छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम , 2002 (क्र. 21 सन् 2002 ) के अग्रतर संशोधन हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष में छत्तीसगढ के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहोः-
संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलाएगा ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3 ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
धारा 6 का संशोधन. 2. (1) छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) , ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है ) की धारा 6 की उप - धारा (1 ) के खण्ड ( चार) के उप - खण्ड (ख ) के पैरा ( दो) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
"(दो) दिनांक 14.07.2022 के पूर्व अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास/ निर्माण, जिनकी या तो भवन अनुज्ञा / विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो या ऐसे अनधिकृत भवन , जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में, शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम , 1984 अथवा संबंधित नगर की विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है , तो पार्किंग 'हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण किया जा सकेगाः-
स. क्र.
पार्किंग में कमी का प्रतिशत
देय शास्ति (प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिए)
(3 )
(1) (2)
1. 25 प्रतिशत
तक
प्रत्येक कार हेतु पचास हजार रूपये"
(2) मूल अधिनियम की धारा 6 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड (चार ) के उप- खण्ड (ख) के पैरा (तीन) का लोप किया जाए ।
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2025
क्र. 1232 /डी. 11 / 21 -अ/ प्रारू ./ छ.ग./25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम , 2024 (क्रमांक 6 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप- सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2025
160(1) CHHATTISGARH ACT
( NO . 6 OF 2025 )
THE CHHATTISGARH ANADHIKRIT VIKAS KA NIYAMITIKARAN ( AMENDMENT ) ADHINIYAM , 2024 .
An Act further to amend the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam , 2002 ( No. 21 of 2002 ) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - fifth year of the Republic of India , as follows : -
1.
Short title , extent and commencement .
( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran (Amendment) Adhiniyam , 2024 .
(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh .
(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette .
Amendment of Section 6 .
2. ( 1 ) For para ( ii ) of sub - clause ( b ) of clause ( iv) of sub - section ( 1 ) of Section 6 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam , 2002 ( No.21 of 2002 ) , ( hereinafter referred to as the Principal Act) , the following para shall be substituted , namely : - छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2025
160(2)
"( ii ) such unauthorized development /construction which came into existence before the date 14.07.2022 , for which either building permit/ development permit is sanctioned or such unauthorized buildings for which property tax is being paid at the rate determined by the Government in the concerned local body , if parking is not available in such buildings as per the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam , 1984 or the development plan of the city concerned , then the building can be regularized on the payment of additional penalty parking as follows : - amount for
S.No. Parking Decrease Percentage
(2)
Penalty Payable ( for each car space constraint) (3)
(1)
1. Up to 25 percent Fifty thousand rupees for each car space"
(2) Para ( iii ) of sub - clause (b ) of clause (iv) of sub - section ( 1 ) of Section 6 of the Principal Act , shall be omitted .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.