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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

पंचायत की प्रशासनिक समिति का गठन संबंधी

Published 10 February 2025

Department
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
93
Notification no.
क्रमांक/1723/22-2/2024/885
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-10.93
Languages
English, Hindi

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 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक/1723/22-2/2024/885. - छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन राज्य की जिन पंचायतों की अवधि 10 फरवरी 2025 से 2 मार्च 2025 के मध्य पूर्ण हो रही है। 2. यतः उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3), धारा 27 की उपधारा (3) और धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन पंचायतें विघटित हो जाएंगी।

3. और यतः विद्यमान पंचायतों की अवधि के पूर्ण होने के पूर्व पंचायतों के समस्त स्तरों पर निर्वाचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है।

4. अतएव, अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, प्रत्येक ऐसे पंचायत के कार्यकलापों के लिए प्रशासनिक समितियां नियुक्त करती है, जिनमें उसके (पंचायतों के) विघटन की तारीख को, पंचायत के यथास्थिति, पंच/सदस्य, सरपंच/उपसरपंच, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे समस्त व्यक्ति समाविष्ट होंगे।

5. पंचायत का सरपंच/अध्यक्ष, पंचायत के विघटन की तारीख से कारबार के संव्यवहार और उसके सम्मिलनों की अध्यक्षता करने के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक समिति का प्रमुख होगा। सरपंच/अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान पंचायत का उप सरपंच/उपाध्यक्ष सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा और कारबार का संव्यवहार करेगा, जैसी कि अपेक्षा की जाए।

6. प्रत्येक पंचायत की प्रशासनिक समिति, विद्यमान पंचायतों के विघटन की तारीख से या निर्वाचित पंचायत के प्रथम सम्मिलन की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, छह मास से अनधिक कालावधि के लिए उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, चूंकि वर्तमान में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है अतः पंचायतों का अत्यावश्यक चालू कार्य (कोई भी नीति संबंधी कार्य नहीं) का निर्वहन करेंगी। नवीन पंचायतों के प्रथम सम्मिलन की तारीख से प्रशासनिक समितियां स्वयमेव विघटित हो जाएंगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,

तारन प्रकाश सिन्हा, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 10 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-10.93/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-10.93.