गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 फरवरी 2025
संशोधित अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-227/गृह-सी/2024. — विभागीय समसंख्यक आदेश, दिनांक 02-12-2024 द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम 25 सन् 1946) की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 49/2024 धारा-7,7 (क), 8, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) के अनुसंधान हेतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में करने हेतु सहमति प्रदान गई थी।
भारत सरकार, गृह मंत्रालय से प्राप्त ई-मेल, दिनांक 03 फरवरी, 2025 एवं तत्संबंध में उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू/एसीबी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के आधार पर उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 49/2024 धारा-7, 7(क), 8, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) के साथ-साथ धारा 182, 211, 193, 195-ए, 166-ए, 120बी भारतीय दण्ड विधान जोड़ा जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.