छत्तीसगढ़ शासन
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पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 102 ]
नवा रायपुर , बुधवार, दिनांक 12 फरवरी 2025- माघ 23 , शक 1946
गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ- 4-325 / गृह- सी / 2005.- प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम , 2005 (2005 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 14 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये , अर्थात्ः- " 15. निरसन तथा व्यावृत्ति.- छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2008 के अधीन की गई समस्त कार्यवाहियां, इस नियम के जारी होने के पश्चात् भी इस नियम के अधीन की गई समझी जायेंगी । "
2. प्ररुप- एक में, चिन्ह एवं शब्द " (नियम 3 और 5 देखिए) " के स्थान पर , चिन्ह एवं शब्द " (नियम 3 (1 ) , (2 ), (3 ) , (6 ) , (9) , (13) एवं नियम 5 (1 ), (2), (4), (9 ) देखिए ) " प्रतिस्थापित किया जाये । 3. प्ररुप- दो में, चिन्ह एवं शब्द " (नियम 3 और 5 देखिए ) " के स्थान पर , चिन्ह एवं शब्द " (नियम 3 (1 ), (2) , (3 ) एवं नियम 5 (1 ) , (2) देखिए) " प्रतिस्थापित किया जाये ।
4. प्ररुप - तीन में, चिन्ह एवं शब्द " (नियम 3 (2) / नियम 5 (1 ) देखिए) " के स्थान पर , चिन्ह एवं शब्द " (नियम 3 (2) एवं 5 (1 ) देखिए) " प्रतिस्थापित किया जाये ।
5. प्ररुप - चार में, चिन्ह एवं शब्द " (नियम 3 (10 ) देखिए) " के स्थान पर , चिन्ह एवं शब्द " (नियम 3 (9 ) देखिए) " प्रतिस्थापित किया जाये ।
6. प्ररुप- आठ में , चिन्ह एवं शब्द " (नियम 8 (5) देखिए)" के स्थान पर, चिन्ह एवं शब्द " (नियम 8 (4) देखिए )" प्रतिस्थापित किया जाये ।
7. प्ररुप- नौ में, शब्द एवं अंक " अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील " के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह " अधिनियम की धारा 14 की उप- धारा (1 ) के अधीन अपील " प्रतिस्थापित किया जाये ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप- सचिव.
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2025
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2025
क्रमांक एफ - 4-325 / गृह - सी / 2005.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 12-02-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.पी. कौशल, उप- सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar , the 12th February 2025
NOTIFICATION
No. F- 4-325 /Home- c/ 2005.- In exercise of the powers conferred under Section 25 of the Private Security Agencies ( Regulation) Act, 2005 (No. 29 of 2005 ) , the State Government, hereby , makes the following amendment in the Chhattisgarh State Private Security Agencies (Regulation) Rules , 2021 , namely : -
AMENDMENT
In the said rule , -
1. After rule 14 , the following rule shall be added , namely: -
" 15. Repeal and saving.- Notwithstanding of these rules , all proceedings conducted under the Chhattisgarh State Private Security Agencies ( Regulation) Rules , 2008 , shall be deemed to have been done under these rules . "
2. In Form - I , for the symbol and words " ( See rule 3 and 5) " , the symbol and words " (See rule 3 ( 1 ) , (2 ) , (3 ) , ( 6 ) , (9 ) , ( 13 ) and rule 5 ( 1 ) , ( 2) , (4 ) , ( 9 ) ) " shall be substituted.
3. In Form - II , for the symbol and words " ( See rule 3 and 5) " , the symbol and words " ( See rule 3 ( 1 ) , (2 ) , ( 3 ) and rule 5 ( 1 ) , (2) ) " shall be substituted .
4. In Form - III , for the symbol and words " ( See rule 3 (2 ) / rule 5( 1 ) ) " , the symbol and words " ( See rule 3 (2 ) and rule 5 ( 1 ) ) " shall be substituted .
5. In Form - IV , for the symbol and words " ( See rule 3 ( 10) ) " , the symbol and words " ( See rule 3(9 ) ) " shall be substituted .
6. In Form - VIII , for the symbol and words " ( See rule 8 ( 5 ) ) " , the symbol and words " ( See rule 8 (4 ) ) " shall be substituted .
7. In Form - IX , for the words and figure " An Appeal under Section 14 of the Act" , the words , figure and symbol " An Appeal under sub - section ( 1 ) of Section 14 of the Act " shall be substituted .
Byorder and in the name of the Governor of Chhattisgarh ,
D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .