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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम, 2006 में संशोधन संबंधी

Published 12 February 2025

Department
उर्जा विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
96
Notification no.
क्रमांक 422/एफ 11-02/2006/13/1(Rule-503/5/2025-DS Energy)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-12.96
Languages
English, Hindi

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 ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक 422/एफ 11-02/2006/13/1 (Rule-503/5/2025-DS Energy).— विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन्‌ 2003) की धारा 180 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम के प्रस्तावना में अंक एवं शब्द ''और 152'' के पश्चात्‌ अंक एवं शब्द '', 152 और 162'' प्रतिस्थापित किया जाये।

2. नियम के भाग-सात के पश्चात्‌, निम्नलिखित भाग जोडा जाये, अर्थात :-

''भाग-आठ

लिफ्ट एवं एस्केलेटर का रजिस्ट्रीकरण, स्थापना, नवीनीकरण, विस्थापन, निरीक्षण, अनुरक्षण एवं परिचालन 11. इस अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक, लिफ्ट, एस्केलेटर तथा अन्य संस्थानों का रजिस्ट्रीकरण, स्थापना, नवीनीकरण, विस्थापन, निरीक्षण, अनुरक्षण एवं परिचालन से संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया, राज्य शासन की पूर्वानुमति से जारी कर सकेगें।

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कोशले, उउपप--सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 12 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-12.96/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-12.96.