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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 97]
नवारायपुर, बुधवार, दिनांक 12 फरवरी 2025- माघ 23 , शक 1946
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 3-24/ 2023/38-2 . छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग , रायपुर के पत्र क्र. 10510/ आंजनेय यू. / परिनियम /171 / 2023 / 20548 , दिनांक 01-08-2024 द्वारा आंजनेय यूनिवर्सिटी, ग्राम- नरदहा, तहसील- मंदिर हसौद, जिला- रायपुर (छत्तीसगढ़) के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 08, 12, 13 एवं 31 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम , 2005 की धारा 29 (2) के तहत् किया गया है । 2/ राज्य शासन, एतद्वारा , उपरोक्त परिनियमों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है । 3/ उपरोक्त परिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. पाण्डेय , उप- सचिव.
193 194
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2025
संशोधन
प्रभारीकुलसचिव
एकवर्षीयडिग्रीपाठ्यक्रम
कलास्नातक,विधिस्नातक बी.ए.एल.एल.बी.पांचवर्षीयएकीकृतकार्यक्रम,
लाईब्रेरीएंडइंफारमेशनसाईंस(एम.लिब.आई.एससी) डिग्री,
मास्टरइनरिहैबिलिटेशनसाइंस(एम.आर.एससी.) दोवर्षीयडिग्रीपाठ्यक्रम
बैचलरऑफलाईब्रेरीसाईंस(बी.लिब.एससी)डिग्री,
एकवर्षीयडिग्रीपाठ्यक्रम
मौजूदा
दोवर्षीयडिग्रीपाठ्यक्रम
कलास्नातक,विधिस्नातक(ऑनर्स) बी.ए.एल.एल.बी.(एच)पांचवर्षीयएकीकृतकार्यक्रम,
बैचलरऑफलाईब्रेरीसाईंस(बी.लिब.एससी)डिग्री,
एकवर्षीयडिग्रीपाठ्यक्रम
मास्टरऑफरिहैबिलिटेशनसाइंसेज(एम.आर.एससी.) दोवर्षीयडिग्रीपाठ्यक्रम
मास्टरऑफलाईब्रेरीएंडइंफारमेशनसाईंस(एम.लिब.आई.मास्टरऑफ एससी)डिग्री,
12
8
13
31
अध्यादेश क्रमांक छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2025
194(1) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2024
क्रमांक एफ 3-24/ 2023/38-2 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-11-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
आर.पी. पाण्डेय , उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar , the 25th November 2024
NOTIFICATION
No. F 3-24/2023 /38-2 . Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission , Raipur vide its Letter No. 10510/ आंजनेय यू./ परिनियम / 171/2023/20548 , Dated 01-08-2024 has approved the amended Ordinance No. 08 , 12, 13 and 31 of Anjaneya University , Village - Nardaha, Tahsil - Mandir Hasaud , District- Raipur ( Chhattisgarh) , Under Section 29 ( 2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.
2/ The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinance in Official Gazette .
3/ The above Ordinance shall come into force from the date of its publication in the official Gazette .
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , R.P. PANDEY , Deputy Secretary .
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2025
194( 2)
Amendment
I/cRegistrar
IntegratedProgramme)
BachelorofArts,BachelorofLaws(B.A.LL.BFiveYears
BachelorofLibraryScience
MasterinRehabilitationSciences
OneYearDegreeCourse
MasterofLibraryandInformationScience (M.Lib.I.Sc.)
Present
BachelorofLibraryandScience
BachelorofArts,BachelorofLaws(Honours)
MasterofinRehabilitationSciences
MasterofLibraryandInformationScience
TwoYearDegreeCourse
(M.L.I.Sc.)
[B.A.LL.B(H)FiveYearsIntegratedProgramme]
12
8
13 31
Ordinance No.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .