श्रम विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 फरवरी 2025
आदेश
क्रमांक एफ 8-1/2015/16.— छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक एफ-54-1/तीन (दो)/न.पा./समय-अनुसूची/2025/3236, दिनांक 20 जनवरी 2025 द्वारा जारी आम/उपनिर्वाचन कार्यक्रम अनुसार नगरपालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष, पार्षद पदों के निर्वाचन हेतु संलग्न परिशिष्ट-एक एवं दो में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 11 फरवरी 2025, दिन मंगलवार एवं त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के निर्वाचन हेतु संलग्न परिशिष्ट-तीन में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार, दिनांक 20 फरवरी 2025 दिन गुरूवार एवं दिनांक 23 फरवरी 2025 दिन-रविवार को मतदान की तिथि निर्धारित है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक एफ-54-1/तीन(दो)/न.पा. /समय-अनुसूची/2025/3236 दिनांक 20 जनवरी 2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख, ''मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मंजूरी'' में उल्लेखित प्रावधान अनुसार नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 11 फरवरी 2025, 17 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 एवं 23 फरवरी 2025 को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है ।
3. साथ ही ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये ।
उपरोक्तानुसार मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत् श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी/ आकस्मिक श्रमिक हो, उनको प्रदान किया जावेगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चेतन बोरघरिया, उप-सचिव.