वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 फरवरी 2025
अधिसूचना
क्रक्रममाांंकक एएफफ 1100--4400//22002244//ववाा..कक..((पपंं..))//पपाांंचच ((1166)).. -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, औद्योगिक नीति, 2024-30 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे की निष्पादित लिखतों पर (माइनिंग से संबंधित भूमि के क्रय/पट्टे की लिखतों को छोड़कर), सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ हेतु प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :-
1. पात्र नवीन सूूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (औद्योगिक नीति के परिशिष्ट-6 में दर्शाये गये उद्यम), मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट वृहद् श्रेणी उद्यम (औद्योगिक नीति के परिशिष्ट-5 में दर्शाये गये कोर सेक्टर के उद्यमों सहित) की स्थापना (औद्योगिक नीति के परिशिष्ट-तीन में दर्शाये गये अपात्र उद्यमों को छोड़कर);
2. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निजी क्षेत्र में निजी निवेशकों द्वारा स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना;
3. पात्र नवीन फिल्म निर्माण स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउन्ड रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संंबंधित उद्यम;
4. पात्र सौर उर्जा परियोजनाएं, फार्मास्युटिकल उद्यम तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं;
5. औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 में वर्णित लॉजिस्टिक्स सेवा सेक्टर के नवीन उद्यम जैसे लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउस (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज की स्थापना;
6. औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 के अन्तर्गत 'बंद एवं बीमार' उद्यम का क्रय;
7. औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 के अन्तर्गत स्टार्टअप पैकेज के अन्तर्गत भूमि के क्रय/न्यूनतम 5 वर्ष की लीज पर स्टाम्प शुल्क से छूट होगी;
8. पात्र सूूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी तथा वृहद् श्रेणी की नवीन विनिर्माण उद्यम की स्थापना तथा विद्यमान विनिर्माण उद्यमों के विस्तार/शवलीकरण /प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण ।
शर्तें/स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु,-
(1) उपरोक्त क्रमांक (1) से (8) के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएं वही होंगी, जो औद्योगिक नीति, 2024-30 के परिशिष्ट-1 में यथा परिभाषित हैं। (2) स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में, संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य-महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में, उद्योग-आयुक्त/संचालक-उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया छूट संंबंधी प्रमाण-पत्र, मान्य किया जायेगा।
(3) ऐसा प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिए प्रस्तुत क्रय/पट्टा विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संंबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा।
(4) स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में औद्योगिक नीति, 2024-30 में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह, मुद्रांक शुल्क छूट प्राप्ति दिनांक से साढे़ बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित, उद्योग विभाग के सहयोग से वसूल की जायेगी । (5) उक्त अधिसूचना, दिनांक 01/11/2024 से प्रभावशील मानी जायेगी।
(6) ऐसे विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर प्रसन्ना, सचिव.
परिशिष्ट-1 (औद्योगिक नीति, 2024-30 के परिशिष्ट-3 में उल्लिखित अपात्र उद्यमों की सूची, जिन्हें छूट की पात्रता नहीं है)
(1) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल आधारित बेवरेजेस निर्माण (गैर वानिकी वनोत्पाद पर आधारित अल्कोहल निर्माण को छोड़कर)। (2) आरा मिल (सॉ मिल)। (3) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के डिस्पोजल उत्पाद। (4) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाकू आधारित उद्यम। (5) स्लॅाटर हाउस (बूचड़ खाना)। (6) पैक्ड डिं्रकिंग वाटर । (7) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग, कोल वाशरी । (8) चूना निर्माण, चूना पावडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर। (9) समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर, स्लैग ग्राइंडिंग। (10) एस्बेस्टस एवं उस पर आधारित उद्योग। (11) लेदर टैनरी। (12) स्पंज आयरन, एकीकृत स्टील प्लांट, तापीय विद्युत उत्पाद संयंत्र - (केवल बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखण्ड एवं रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड के लिए)। (13) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण (केवल समूह 1 एवं 2 के विकासखण्डों के लिए) (14) राईस मिल एवं परबॉईलिंग इकाई (केवल समूह 1 एवं 2 के विकासखण्डों के लिए)। (15) सभी प्रकार के उत्पादों की रिपैकिंग। (16) ऐसे अन्य उद्यम, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें।
टीपः- अपात्र उद्यम किसी अन्य श्रेणी के उद्यम के साथ स्थापित किये जाने की दशा में, संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से अपात्र उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी। नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 फरवरी 2025
अधिसूचना
क्रक्रममाांंकक एएफफ 1100--4400//22002244//ववाा..कक..((पपंं..))//पपाांंचच ((1177)).. -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, औद्योगिक नीति, 2024-30 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु स्थापित किये जाने वाले उद्योगों/सेवा उद्यमों/उपक्रमों के लिये, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञा प्राप्त बैंक/वित्तीय-संस्थाओं से ऋण-अग्रिम प्राप्त करने (बैंक गारंंटी शामिल नहीं) संबंधी निष्पादित विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से, प्रथम ऋण स्वीकृति आदेश जारी करने की तारीख से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ हेतु तीन वर्ष की अवधि तक छूट प्रदान करती है :-
1. पात्र नवीन सूूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (औद्योगिक नीति के परिशिष्ट-6 में दर्शाये गये उद्यम), मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट वृहद् श्रेणी उद्यम (औद्योगिक नीति के परिशिष्ट-5 में दर्शाये गये कोर सेक्टर के उद्यमों सहित) की स्थापना (औद्योगिक नीति के परिशिष्ट-तीन में दर्शाये गये अपात्र उद्यमों को छोड़कर) ;
2. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निजी क्षेत्र में निजी निवेशकों द्वारा स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना ;
3. पात्र नवीन फिल्म निर्माण स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउन्ड रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संंबंधित उद्यम ;
4. पात्र सौर उर्जा परियोजनाएं, फार्मास्युटिकल उद्यम तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं ;
5. औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 में वर्णित लॉजिस्टिक्स सेवा सेक्टर के नवीन उद्यम जैसे लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउस (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज की स्थापना;
6. औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 के अन्तर्गत ''बंद एवं बीमार'' उद्यम का क्रय;
7. औद्योगिक विकास नीति, 2024-30 के अन्तर्गत स्टार्टअप पैकेज के अन्तर्गत भूमि के क्रय/न्यूनतम 5 वर्ष की लीज पर स्टाम्प शुल्क से छूट होगी ;
8. पात्र सूूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी तथा वृहद् श्रेणी की नवीन विनिर्माण उद्यम की स्थापना तथा विद्यमान विनिर्माण उद्यमों के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण।
शर्तें/स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ,-
(1) उपरोक्त क्रमांक (1) से (8) के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएं वही होंगी, जो औद्योगिक नीति, 2024-30 के परिशिष्ट-1 में यथा परिभाषित हैं।
(2) स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में, संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य-महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में, उद्योग-आयुक्त/संचालक-उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया छूट संंबंधी प्रमाण-पत्र, मान्य किया जायेगा। (3) ऐसा प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिए प्रस्तुत क्रय/पट्टा विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संंबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति के साथ संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा।
(4) स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में, औद्योगिक नीति, 2024-30 में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह, मुद्रांक शुल्क छूट प्राप्ति दिनांक से साढे़ बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित, उद्योग विभाग के सहयोग से वसूल की जायेगी । (5) उक्त अधिसूचना, दिनांक 01/11/2024 से प्रभावशील मानी जायेगी।
(6) ऐसे विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर प्रसन्ना, सचिव.
परिशिष्ट-1 (औद्योगिक नीति, 2024-30 के परिशिष्ट-3 में उल्लिखित अपात्र उद्यमों की सूची, जिन्हें छूट की पात्रता नहीं है)
(1) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल आधारित बेवरेजेस निर्माण (गैर वानिकी वनोत्पाद पर आधारित अल्कोहल निर्माण को छोड़कर)। (2) आरा मिल (सॉ मिल)। (3) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के डिस्पोजल उत्पाद। (4) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाकू आधारित उद्यम। (5) स्लॅाटर हाउस (बूचड़ खाना)। (6) पैक्ड डिं्रकिंग वाटर । (7) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग, कोल वाशरी । (8) चूना निर्माण, चूना पावडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर। (9) समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर, स्लैग ग्राइंडिंग। (10) एस्बेस्टस एवं उस पर आधारित उद्योग। (11) लेदर टैनरी। (12) स्पंज आयरन, एकीकृत स्टील प्लांट, तापीय विद्युत उत्पाद संयंत्र - (केवल बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखण्ड एवं रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड के लिए)। (13) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण (केवल समूह 1 एवं 2 के विकासखण्डों के लिए) (14) राईस मिल एवं परबॉईलिंग इकाई (केवल समूह 1 एवं 2 के विकासखण्डों के लिए)। (15) सभी प्रकार के उत्पादों की रिपैकिंग। (16) ऐसे अन्य उद्यम, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें।
टीपः- अपात्र उद्यम किसी अन्य श्रेणी के उद्यम के साथ स्थापित किये जाने की दशा में, संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से अपात्र उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी। नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 फरवरी 2025
अधिसूचना
क्रक्रममाांंकक एएफफ 1100--4400//22002244//ववाा..कक..((पपंं..))//पपाांंचच ((1188)).. -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ,एतद्द्वारा, औद्योगिक नीति, 2024-30 के प्रावधानानुसार छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भूखण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों/भूमि बैंक एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु भूमि/भवन के क्रय/पट्टे पर लिये जाने संबंधी निष्पादित लिखतों पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ हेतु प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :- स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ,-
(1) स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भूमि क्रय/पट्टे के प्रकरणों में, उद्योग-आयुक्त/संचालक-उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा ।
(2) ऐसा प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिये प्रस्तुत क्रय विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संंबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति के साथ संलग्न कर उसे दस्तावेज का भाग बनाया जायेगा।
(3) उक्त अधिसूचना, दिनांक 01/11/2024 से प्रभावशील मानी जायेगी।
(4) ऐसे विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें स्टाम्प शुल्क से छूट नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर प्रसन्ना, सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 फरवरी 2025
अधिसूचना
क्रक्रममाांंकक एएफफ 1100--4400//22002244//ववाा..कक..((पपंं..))//पपाांंचच ((1199)).. -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, औद्योगिक नीति, 2024-30 के प्रावधानानुसार राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भूखण्ड आरक्षित किये जाने अथवा औद्योगिक प्रयोजनों तथा भूमि बैंक हेतु भू-अधिग्रहण/क्रय किये जाने पर, भू-अर्जन से प्रभावित भूमिस्वामियों के द्वारा, प्राप्त प्रतिकर (क्षतिपूर्ति मुआवजा) की रकम से, उनके पक्ष में निष्पादित कृषि भूमि/भवन क्रय करने संबंधी अंतरण की लिखतों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर), निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये संपूर्ण छत्तीसगढ़ हेतु प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती हैः-
1. भू-अधिग्रहण से प्रभावित भूमिस्वामियों द्वारा, प्रतिकर (मुआवजा) राशि प्राप्ति दिनांक से 02 वर्ष की अवधि में, विलेख निष्पादित किया गया हो;
2. स्टाम्प शुल्क से छूट की पात्रता प्रभावित भूमिस्वामियों को प्राप्त प्रतिकर (मुआवजा) की रकम पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तक परिसीमित होगी, क्रय की जाने वाली ऐसी कृषि भूमि का बाजार मूल्य, प्रतिकर (मुआवजा) की राशि से अधिक होने की स्थिति में, संपत्ति के शेष बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क देय होगा;
3. प्रभावित व्यक्ति द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि/भवन छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित हो;
4. संबंधित भूमिस्वामी को छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, भू-अर्जन प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सहित आवेदन, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करना होगा;
5. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, मान्य किया जायेगा;
6. ऐसे प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिये प्रस्तुत क्रय विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संंबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर उसे दस्तावेज का भाग बनाया जायेगा।
स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ,-
(1) उक्त अधिसूचना, दिनांक 01/11/2024 से प्रभावशील होगी।
(2) ऐसे विलेखों, जिनमें संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी चुका दी गई हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी।
(3) यदि एक ही पंजीयन कार्यालय में एक से अधिक हस्तांतरण विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं, तो मूल प्रमाण-पत्र पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर प्रसन्ना, सचिव.
परिशिष्ट ''एक'' छत्तीसगढ़ शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत् औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने पर प्रभावित भूमिस्वामी द्वारा प्रतिकर (मुआवजा) की रकम से, कृषि भूमि/भवन क्रय करने संबंधी निष्पादित अंतरण की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क से छूट हेतु
ःःःः पप्र्रममााण्णा--पपत्रत्र :ःःः
(दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर यह प्रमाण-पत्र मूल में कार्यालयीन प्रति के साथ संलग्न किया जाये)
क्रमांक .....................
जारी दिनांक :- .....................
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी ...........................................................पिता/पति श्री .................
................................................................... जाति-.............................................निवासी ...................................................... तहसील .........
................. जिला ....................... (छ.ग.) की ग्राम ........................................ प.ह.नं. .................... राजस्व निरीक्षण मण्डल .............
................. ब्लाक ........................ तहसील ........................... जिला ....................... (छ0ग0) में स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि जिसका खसरा नम्बर ....................... रकबा ......................... है, को औद्योगिक नीति, 2024-30 के प्रावधानानुसार औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजनों हेतु आरक्षित भू-खण्डों/औद्योगिक प्रयोजनों तथा भूमि बैंक हेतु अधिग्रहित किया जाकर दिनांक ............................. को प्रतिकर (क्षतिपूर्ति मुआवजा) की राशि रूपये ............................../- (शब्दों में-........................................................................................) नियमानुसार भुगतान की गई है ।
2/ यह प्रमाण पत्र, एतदद्वारा, आज दिनांक ................................ को छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, की अधिसूचना क्रमांक-........................................................ दिनांक-........................... की शर्तों के अधीन प्रभावित भूमि-स्वामी द्वारा रूपये ...................../- (शब्दों में-............................................................................) तक की कृषि भूमि/भवन क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक ......................... तक दस्तावेज के निष्पादन/पंजीयन हेतु प्रभावशील होगा ।
स्थान ः तारीख :
(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर सील सहित)